छोटा ताजबाग का अधिकार जिलाधिकारी को, दीवानी न्यायालय के आदेश पर अमल

District Magistrate gets the right of the Chota Tajbagh Premises
छोटा ताजबाग का अधिकार जिलाधिकारी को, दीवानी न्यायालय के आदेश पर अमल
छोटा ताजबाग का अधिकार जिलाधिकारी को, दीवानी न्यायालय के आदेश पर अमल

डिजिटल डेस्क, नागपुर। रघुजीनगर परिसर स्थित छोटा ताजबाग परिसर के अधिकार दीवानी न्यायालय के प्रतिनिधि व जिलाधिकारी को सौंपे गए हैं। दर्ज मामले के अनुसार राजे भाेसले परिवार व रानी अन्नपूर्णाबाई के परिवारों के बीच लंबे समय से विवाद जारी था। उस वक्त रानी ने अपनी वसीयत में सक्करदरा से अयोध्यानगर स्थित छोटा ताजबाग परिसर शिर्के परिवार के नाम कर दिया था। बाद में इस वसीयत को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 

विवाद विविध न्यायालयों में
वर्ष 1961 से इस जगह का विवाद विविध न्यायालयों में लंबित था। दरगाह की जिम्मेदारी शिर्के परिवार के पास थी। हाल ही में वारिसदार राजे मुधोजी भोसले ने इस पर अपना दावा किया था। मामले में विविध पक्षों को सुनकर कोर्ट के ध्यान में आया कि दरगाह को मिलने वाली दानराशि का सही प्रबंधन जरूरी है, ऐसे में कोर्ट ने यह आदेश जारी किया। 

दानपेटी सील 
जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के तौर पर जीवन बनसोड ने पुलिस व विविध पक्षों के प्रतिनिधियों के सामने दरगाह के अधिकार लिए। जानकारी के अनुसार तहसीलदार ने दानपेटी सील करके भक्तों को केवल इन पेटियों में ही दान करने का नोटिस चिपकाया है।

Created On :   25 Aug 2018 10:51 AM GMT

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