जिला निबंधक कार्यालय को अपडेट करनी होगी मतदाता सूची

District registrar office will have to update voter list
जिला निबंधक कार्यालय को अपडेट करनी होगी मतदाता सूची
कृषि उत्पन्न बाजार समिति चुनाव जिला निबंधक कार्यालय को अपडेट करनी होगी मतदाता सूची

डिजिटल डेस्क, वर्धा. जिले की सात कृषि उत्पन्न बाजार समितियों के चुनाव 30 अप्रैल के पूर्व लेने के निर्देश न्यायालय ने दिए थे। इसके लिए मतदाता सूची अपडेट की गयी थी। लेकिन इसके बाद जिले की कई ग्रापं व सहकारी सोसायटी के चुनाव हुए। इसके कारण मतदाता सूची अपडेट करने के निर्देश राज्य सहकारी चुनाव प्राधिकरण के सचिव डॉ. पी. एल. खंडागले ने जिला निबंधक कार्यालय को दिए हैं। जिले की वर्धा, देवली, आर्वी, आष्टी शहीद-कारंजा घाडगे, सेलू – सिंदी, समुद्रपुर व हिंगणघाट स्थित बाजार समिति के चुनाव 29 जनवरी को कराने की घोषणा की गयी थी। लेकिन कृषि मंडी के चुनाव संबंध में मुंबई उच्च न्यायालय समेत औरंगाबाद व नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की गयी थी। इसके कारण न्यायालय ने उसके बाद 15 मार्च व उसके बाद 30 अप्रैल के पहले चुनाव कराने के आदेश न्यायालय ने दिए थे।

 इसके पूर्व सातों बाजार समितियों के मतदाताओं की सूची जारी की गयी थी। लेकिन इस दरम्यान जिले में ग्रापं व कृषि सहकारी सेवा सोसायटी के चुनाव हुये। इसके कारण चुनकर आये नये सदस्यों के नाम सूची में समाविष्ठ करना आवश्यक हैं। उनके नाम सूची में समाविष्ठ करने के बाद चुनाव लेने संबंध में न्यायालय में याचिका दायर की गयी थी। जिसके अनुसार 10 फरवरी से मतदाता सूची अपडेट करने कार्यक्रम अंमल में जाना है। 20 मार्च तक अंतिम मतदाता सूची प्रसिध्द कराने के आदेश राज्य सहकारी चुनाव प्राधिकरण के सचिव डॉ. पी. एल. खंडागले ने बाजार समितियों को दिए हैं।

इस प्रकार हैं मतदाता सूची सुधारित कार्यक्रम

बाजार समिति चुनाव की इसके पूर्व की अंतिम मतदाता सूची में सुधार करने का कार्यक्रम 10 फरवरी से आरंभ करना हैं। 27 फरवरी को प्रारूप सूची प्रसिध्द करनी है। 27 फरवरी से 8 मार्च तक इस पर  सूचना व आपत्तिया मंगायी गयी है। जिसपर 8 मार्च से 17 मार्च तक निर्णय लिया जाएगा। 20 मार्च को अंतिम रूप से सुधारित मतदाता सूची जारी करनी है।

शासन का संशोधित निर्णय

एड. सुधीर कोठारी, संचालक, कृउबास के मुताबिक  बाजार समिति के चुनाव हेतु इसके पहले ही मतदाता सूची जारी की गयी थी। लेकिन इसके बाद कई ग्रामपंचायत व सेवा सहकारी सोयायटी के चुनाव हुए। इसके कारण नये सदस्यों के नाम समाविष्ट करना आवश्यक हैं। इसलिए सहकारी चुनाव प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया हैं। यह शासन का सुधारित निर्णय हैं।

Created On :   10 Feb 2023 4:29 PM IST

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