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ड्राइवर की लापरवाही से गिरे दिव्यांग यात्री को 50 हजार रुपए मुआवजा देने के आदेश

डिजिटल डेस्क,मुंबई । मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल ने बेस्ट प्रशासन को एक दिव्यांग यात्री को मुआवजे के रुप में 50 हजार रुपए देने का आदेश दिए हैं। ट्रिब्युनल ने यह निर्देश मुंबई निवासी दिव्यांग यात्री फिरोज खान की ओर से दायर आवेदन पर सुनवाई के बाद दिया। खान बस में चढ़ते समय गिर गए थे।
चढ़ने के पहले ही शुरू कर दी थी बस
22 साल के खान ने ट्रिब्युनल में दायर किए गए आवेदन में कहा था कि 3 फरवरी 2009 को वे महानगर के अंटापहिल के बस स्टाप पर बस पकड़ने के लिए खड़े थे। बस के आने के बाद वे आगे के दरवाजे से बस में चढ़े लेकिन जब तक वे बस के दरवाजे से भीतर जा पाते तब तक बस ने चलना शुरू कर दिया। जिससे वे बस से नीचे गिर गए। इस दौरान उनके पैर पर काफी चोट आयी। घटना के बाद खान को इलाज के लिए सायन अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच उन्होंने पुलिस में भी मामला दर्ज कराया। ठीक होने के बाद खान ने दो लाख रुपए के मुआवजे की मांग को लेकर ट्रिब्युनल में दावा दायर किया।
सुनवाई के दौरान खान के वकील ने कहा कि बेस्ट बस के ड्राइवर की लापरवाही के चलते उनके मुवक्किल को चोट आयी है। क्योंकि मेरे मुवक्किल के चढने से पहले ही ड्राइवर ने बस चलाना शुरू कर दिया था। जिसके चलते वे नीचे गिर गए।
वहीं बेस्ट की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि खान की गलती की वजह से दुर्घटना घटी है। क्योंकि वे चलती बस पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान उनका संतुलन बिगड़ा और जिसके चलते वे नीचे गिर गए। वे ठीक तरह से बस में लगे डंडे को नहीं पकड़ पाए थे। इसमें ड्राइवर की कोई गलती नहीं है। किंतु ट्रिब्युनल ने मामले से जुड़े तथ्यों व पुलिस रिपोर्ट तथा खान की शारूरिक स्थिति पर गौर करने के बाद पाया कि बस का ड्राइवर लापरवाही पूर्ण तरीके से बस चला रहा था। इस निष्कर्ष के आधार पर ट्रिब्युनल ने बेस्ट प्रशासन को खान को मुआवजे के रुप में 50 हजार रुपए देने का आदेश दिया।
Created On :   9 Dec 2017 6:29 PM IST