हाईकोर्ट ने कहा - 15-16 साल के लड़कों के खिलाफ बगैर कोर्ट की मंजूरी के न दायर करें आरोप पत्र

Do not file charge sheet against 15-16 year old boys without the approval of the court
हाईकोर्ट ने कहा - 15-16 साल के लड़कों के खिलाफ बगैर कोर्ट की मंजूरी के न दायर करें आरोप पत्र
सख्त हिदायत हाईकोर्ट ने कहा - 15-16 साल के लड़कों के खिलाफ बगैर कोर्ट की मंजूरी के न दायर करें आरोप पत्र

-    नाबालिग के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की है हत्या के प्रयास के मामला 
-    क्रिकेट मैच के दौरान हुआ था विवाद 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने हत्या के प्रयास से जुड़े मामले में दो नाबालिग लड़कों को राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस इस मामले की जांच को आगे जारी रख सकती है लेकिन वह 15 व 16 साल के दोनों विद्यार्थियों के खिलाफ अदालत की अनुमति के बिना आरोपपत्र न दायर करे। पुणे के मंचर पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307(हत्या का प्रयास) व 34 के तहत मामला दर्ज किया है। जिसे रद्द करने की मांग को लेकर दोनों नाबालिगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति रेवती मोहितेढेरे व न्यायमूर्ति पीके चव्हाण की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि इस मामले में नाबालिगों का इरादा किक्रेट के बैट से शिकायतकर्ता को घायल करने का नहीं था। इस मामले में धारा 307 के तहत मामला ही नहीं बनता है। इस मामले से जुड़ा शिकायतकर्ता भी छात्र है। इसलिए मामले को रद्द कर दिया जाए। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया। इसके साथ ही कहा कि पुलिस इस मामले की जांच को जारी रख सकती है लेकिन अदालत की अनुमति के बिना मामले को लेकर आरोपपत्र न दायर करे। खंडपीठ ने 2 मार्च 2023 को इस मामले की सुनवाई रखी है।
 

Created On :   22 Jan 2023 10:04 AM GMT

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