श्वान ने काटा, मालकिन को सजा - देना होगा 50 हजार जुर्माना
डिजिटल डेस्क, नागपुर. अपने पालतू श्वान को नियंत्रण में न रखना शहर की एक महिला चिकित्सक को खासा महंगा पड़ा। नागपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने महिला चिकित्सक की फौजदारी अपील को खारिज करते हुए उन्हें 3 वर्ष तक अच्छे बर्ताव का बांड भरने का आदेश दिया है। साथ ही उन्हें भविष्य में अपने पालतू श्वान की ठीक से देखभाल करने को कहा गया है। यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि ऐसी घटना दोबारा न घटे। महिला चिकित्सक को पीड़ित के परिवार को 50 हजार रुपए का मुआवजा भी देने का आदेश दिया गया है। न्यायाधीश राहुल भोंसले ने यह फैसला दिया है। चिकित्सक का नाम डॉ. संगीता बालकोटे है और वह मनपा के इंदिरा गांधी चिकित्सालय में कार्यरत हैं। उन्हें 15 मार्च 2021 को नागपुर के जेएमएफसी न्यायालय ने लापरवाही का दोषी मानते हुए भादवि 289 और 338 के तहत 6 माह की जेल और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ महिला ने अधिवक्ता आर.पी.जोशी के जरिए सत्र न्यायालय में अपील दायर की थी।
10 वर्षीय बालक को घायल किया था : दर्ज मामले के अनुसार, यह घटना वाठोडा के श्रीकृष्ण नगर की है। श्वान ने 10 वर्षीय बालक पर हमला करके उसे घायल कर दिया था, जिसके बाद यह मामला अदालत तक पहुंचा। कोर्ट ने मामले में सभी पक्षों को सुनकर यह फैसला दिया।
Created On :   12 March 2023 7:19 PM IST