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सबूत के अभाव में फांसी के सजा पाए आरोपी को किया बरी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में दो लोगों की हत्या के मामले में फांसी की सजा पाए एक आरोपी को बरी कर दिया है। आरोपी गुड्डू यादव पर कथित रुप से अपने सहकर्मी व उसकी पत्नी पर सोते समय एसिड डालकर हत्या करने का आरोप था। मई 2019 को पालघर सत्र न्यायालय ने यादव को इस मामले में दोषी ठहराते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई थी।जिसकी पुष्टी के लिए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की थी। जबकि आरोपी ने सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। नियमानुसार बिना हाईकोर्ट की पुष्टी के फांसी की सजा पुष्ट नहीं मानी जाती है। इसलिए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की थी। न्यायमूर्ति साधना जाधव व न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की खंडपीठ के सामने राज्य सरकार व यादव की अपील पर सुनवाई हुई। मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी पर लगे आरोपों को साबित करने में विफल रहा है। इसके साथ ही पुलिस को मामले की घटिया तरीके से जांच करने व मनगढंत सबूत बनाने के लिए कड़ी फटकार भी लगाई। खंडपीठ ने कहा कि कोई अपराध सिर्फ गंभीर व जघन्य है। इसलिए उसे बिना सबूत के बिना साबित नहीं मान लिया जाएगा। मामले से जुड़े सबूत प्रकरण के रिकार्ड से मेल नहीं खाते है। यह मामला प्रबल संदेह का दिखाई दे रहा है। लेकिन संदेह सबूत का स्थान नहीं ले सकता है। इस तरह खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया। और आरोपी को मामले से बरी करने का आदेश दिया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक यादव ने अपने सहकर्मी राजकुमार रविदास का फोन चुराया था। इसकी शिकायत सहकर्मी ने नियोक्ता से की थी। और बाद में उसे काफी फटकार भी लगाई थी। इससे नाराज यादव बदला लेने के इरादे से अपने सहकर्मी के घर पर पहुंचा और फिर अपने सहकर्मी व उसकी पत्नी उपर एसिड डालकर उनकी हत्या कर दी।
Created On :   8 May 2022 3:10 PM IST