महिला ने लिव इन रिलेशन में खुद बनाए थे संबंध,  बलात्कार का मामला रद्द

Due to lack of understanding Girl lodged complaint, now Canceled
महिला ने लिव इन रिलेशन में खुद बनाए थे संबंध,  बलात्कार का मामला रद्द
महिला ने लिव इन रिलेशन में खुद बनाए थे संबंध,  बलात्कार का मामला रद्द

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने लिव-इन-रिलेशन में रहने वाली महिला की ओर से अपने प्रेमी के खिलाफ दर्ज बलात्कार की शिकायत रद्द कर दी है। महिला ने कोर्ट में दावा किया था कि उसने नासमझी के चलते प्रेमी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अब यदि शिकायत को रद्द किया जाता गया, तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। न्यायमूर्ति नरेश पाटील और न्यायमूर्ति नितिन सांब्रे की खंडपीठ ने आरोपी और शिकायतकर्ता कि ओर से संयुक्त रुप से की गई याचिका पर सुनवाई के बाद मामला रद्द कर दिया। 

सरकारी वकील ने बताया मामला गंभीर

इससे पहले सरकारी वकील ने खंडपीठ के सामने कहा कि बलात्कार बेहद गंभीर मामला है। पुलिस ऐसे मामलों की शिकायत मिलने के बाद प्राथमिकता से उसकी जांच करती है। ऐसे में इस तरह से शिकायत को रद्द करना उचित नहीं होगा। इस पर खंडपीठ ने आरोपी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया और जुर्माने की रकम पुलिस कल्याण निधि में जमा करने का निर्देश दिया। 

सहायक प्रोफेसर के रुप में थी कार्यरत

इससे पहले शिकायतकर्ता ने खंडपीठ को बताया कि वह हरियाणा में सहायक प्रोफेसर के रुप में कार्यरत थी। फिल्मों में रुचि के चलते काम की तलाश में मुंबई आ गई। जहां उसकी मुलाकात आरोपी से हुई। आरोपी ने मुझसे शादी का वादा किया और हम लिन-इन-रिलेशन में रहने लगे। इस बीच जब मैंने आरोपी से शादी करने की बाद कही तो उसने शादी करने से इंकार कर दिया। फिर मैंने बोरीवली पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया। 

आरोपी के साथ स्वेच्छा से बनाए संबंध 

अदालत में महिला ने साफ किया कि उसने स्वेच्छा से संबंध बनाए थे और ना समझी के चलते पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया। अब यदि इस मामले को रद्द किया जाता है, तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। मामला रद्द करने को लेकर पीड़िता की सहमति को देखते हुए खंडपीठ ने आरोपी के खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले को रद्द कर दिया। 

Created On :   25 Dec 2017 1:45 PM GMT

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