विधायक निधि के 3 लाख के काम पर ई-टेंडरिंग अनिवार्य

E-Tendering is essentials for the work of 3 lakh from MLA Fund
विधायक निधि के 3 लाख के काम पर ई-टेंडरिंग अनिवार्य
विधायक निधि के 3 लाख के काम पर ई-टेंडरिंग अनिवार्य

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विधायकों को स्थानीय विकास कार्यक्रम की निधि का उपयोग करते समय 3 लाख रुपए से ज्यादा राशि के काम ई-टेंडर से करने होंगे। बुधवार को प्रदेश सरकार के नियोजन विभाग ने इस संबंध में सर्कुलर जारी किया। प्रदेश सरकार ने साल 2016 में विधायक स्थानीय विकास कार्यक्रम के तहत 3 लाख रुपए से ज्यादा राशि वाले काम ई-टेंडर के जरिए करने की मंजूरी दी थी। इसके पहले सरकार के इस फैसले का विधायकों ने जमकर विरोध किया था।

विधायकों ने सदन में भी सरकार के इस फैसले की आलोचना की थी। विधायकों का तर्क था कि क्षेत्र में मामूली विकास कार्यों के लिए 3 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। ऐसे में हर काम के लिए ई-टेंडर जारी करना और उसके बाद ठेका देने की प्रक्रिया में काफी समय लग जाएगा। 

ई-टेंडर की राशि को लेकर संशोधित सर्कुलर जारी 
इसके बाद सरकार ने ई-टेंडर की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ा कर 10 लाख रुपए कर दी थी। लेकिन सरकार के इस फैसले के खिलाफ बाम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में जनहित याचिका दाखिल की गई। इस जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ई-टेंडरिंग के लिए 10 लाख रुपए शासनादेश वाले प्रावधान को रद्द कर दिया था। अब अदालत के आदेश के मद्देनजर सरकार के नियोजन विभाग ने ई-टेंडर की राशि को लेकर संशोधित सर्कुलर जारी किया है। 
 

Created On :   9 May 2018 1:00 PM GMT

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story