बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे 367 नगर निकायों में चुनाव, कोई बदलाव हुआ तो मानी जाएगी अवमानना  

Elections in 367 municipal bodies will be held without OBC reservation - SC
बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे 367 नगर निकायों में चुनाव, कोई बदलाव हुआ तो मानी जाएगी अवमानना  
सुप्रीम कोर्ट बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे 367 नगर निकायों में चुनाव, कोई बदलाव हुआ तो मानी जाएगी अवमानना  

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निकाय चुनाव में आरक्षण देने के लिए दोबारा अधिसूचना जारी करने के मामले में राज्य चुनाव आयोग को जमकर फटकार लगाई है। इस दौरान कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए साफ किया कि जिन 367 जगहों पर चुनाव की अधिसूचना पहले जारी हो चुकी है, वहां बिना आरक्षण के ही चुनाव होंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर राज्य चुनाव आयोग इसमें कोई बदलाव करता है तो इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मानी जायेगी। जस्टिस एम एम खानविलकर, ए एस ओक और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ के समक्ष मामले पर सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पहले से अधिसूचित 367 जगहों पर चुनाव की तारीख बदलने की कवायद पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जिन 365 जगहों पर चुनाव की अधिसूचना पहले जारी हो चुकी है, वहां बिना आरक्षण के ही चुनाव होंगे। कोर्ट ने कहा कि इन सीटों के लिए नए सिरे से अधिसूचना जारी नहीं हो सकती।

पीठ ने इस दौरान कहा कि प्रतिपक्ष ने 20 जुलाई के आदेश को पढने में भूल की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बांठिया आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में राज्य चुनाव आयोग को 367 स्थानीय निकायों के संबंध में ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव प्रक्रिया को पूरा करना है। हालांकि, निर्वाचन क्षेत्र आधारित अत्यावश्यकताओं को देखते हुए चुनाव आयोग अधिसूचित चुनावों की तारीखों में फिर से बदलाव कर सकता है।  

बता दें कि बीती 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आदेश दिया था कि अगले दो हफ्ते यानी 14 दिन के भीतर शेष निकाय चुनावों के लिए चुनाव प्रक्रिया को तुरंत अधिसूचित करें। इसके साथ ही पीठ ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि जहां चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। गौरतलब है कि 271 ग्राम पंचायतों में मतदान की तैयारी पहले ही शुरु हो चुकी थी। वहीं 92 नगर परिषदों और 4 नगर पंचायतों के चुनाव पर रोक लगा दी गई थी। कोर्ट नें हालांकि, राज्य चुनाव आयोग को ओबीसी कोटे के बिना इन क्षेत्रों में चुनाव कराने का निर्देश दिया है। इन नगर पंचायतों के चुनाव की अधिसूचना कलेक्टरों द्वारा प्रकाशित नहीं की गई थी और इसे 20 जुलाई को ही प्रकाशित किया जाना था और 22 जुलाई से नामांकन शुरू होना था। 


 

Created On :   28 July 2022 8:14 PM IST

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