अतिक्रमणकारियों को 30 दिनों में साबित करना होगा कि उनकी है जमीन

- चारागाह जमीन से अधिक्रमण हटाने तैयार है नोटिस
- राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को दी जानकारी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि चारागाह जमीन (गायरानजमीन) पर किए गए अतिक्रमण को हटाने को लेकर अतिक्रमणकारियों को जारी करने के लिए नोटिस तैयार कर ली गई है। नोटिस मिलने के बाद अतिक्रमणकारी को जमीन पर अपने कब्जे को साबित करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा। राज्य के महाधिवक्ता बिरेंद्र श्राफ ने सोमवार को हाईकोर्ट को यह जानकारी दी है।राज्य भर में ऐसी जमीन पर दो लाख 22 हजार 153 अवैध निर्माण हैं। गायरान जमीन परअवैध कब्जे के मुद्दे को हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लेकर उसे जनहित याचिका में परिवर्तित किया है। सोमवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला व न्यायमूर्ति एसवी मारने की खंडपीठ के सामने इस मामले की सुनवाई हुई। खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओऱ से पेश किए गए नोटिस के मसौदे पर गौर करने के बाद कहा कि जिसे यह नोटिस जारी किया जाएगा उसे महाराष्ट्र लैंड रेवन्यू कोड के तहतराहत पाने का हक होगा। खंडपीठ ने अब इस मामले की सुनवाई एक माह बाद रखी है।
Created On :   27 Feb 2023 9:17 PM IST