ऊर्जा मंत्री ने कहा - प्रस्तावित बिजली दर बढ़ोतरी किसानों पर लागू नहीं
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में महावितरण की ओर से प्रस्तावित बिजली दर बढ़ोतरी किसानों के कृषि पंपों के लिए लागू नहीं होगी। विधान परिषद में उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह स्पष्ट किया है। शुक्रवार को सदन में कांग्रेस सदस्य सतेज पाटील ने नियम- 93 के तहत प्रस्तावित बिजली दर वृद्धि का मुद्दा उठाया था। इस पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के किसानों के कृषि पंपों के बिल में कोई वृद्धि नहीं होगी। प्रस्तावित बिजली दर बढ़ोतरी किसानों के कृषि पंपों के बिल के लिए लागू नहीं होगी। फडणवीस ने कहा कि महावितरण ने बिजली की दरों को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग में टैरिफ याचिका दाखिल की है। बिजली दर बढ़ाने के महावितरण के प्रस्ताव पर राज्य सरकार की नजर है। यदि जरूरत पड़ी सरकार बिजली दर बढ़ाने के प्रस्ताव पर हस्तक्षेप भी करेगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि चोरी की बिजली के उपयोग के बारे में पता लगाने के लिए कृषि पंपों को मीटर लगाने का फैसला लिया गया है। इससे उद्योगों पर पड़ने वाला भार भी कम हो सकेगा।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि महावितरण का 37 प्रतिशत बिजली बढ़ोतरी संबंधी मीडिया रिपोर्ट में कोई तथ्य नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले केवल एक साल के लिए बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव आयोग को दिया जाता था। लेकिन अब दो साल का प्रस्ताव एक साथ में दिया जाता है। इस कारण बिजली दर बढ़ाए जाने के प्रस्ताव का आंकड़ा बड़ा लगता है। वहीं उपमुख्यमंत्री ने लिखित जवाब में बताया कि महावितरण को बीते छह सालों में 67,644 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हुआ है। इस राजस्व घाटे को कम करने के लिए महावितरण ने आर्थिक वर्ष 2023-24 के लिए 14 प्रतिशत और साल 2024-25 के लिए 11 प्रतिशत दर वृद्धि प्रस्तावित किया है।
Created On :   11 March 2023 4:21 PM IST