6 साल बाद भी फेरीवालों के लिए नहीं बन सकी शिकायत निवारण कमेटी

Even after 6 years, the grievance redressal committee could not be formed for the hawkers
6 साल बाद भी फेरीवालों के लिए नहीं बन सकी शिकायत निवारण कमेटी
हाईकोर्ट का सरकार से सवाल 6 साल बाद भी फेरीवालों के लिए नहीं बन सकी शिकायत निवारण कमेटी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र स्ट्रीट वेंडर नियमावली को आए 6 साल बीत जाने के बावजूद फेरीवालों की दिक्कतों के समाधान के लिए स्थानिय नगर निकायों में शिकायत निवारण कमेटी गठित नहीं हुई है। इसके मद्देनजर बांबे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह हमे अगली सुनवाई यानी 4 अक्टूबर 2022 को बताए कि कमेटी गठन की दिशा में क्या प्रगति हुई हैॽ क्योंकि 6 साल बीत जाने के बावजूद कमेटी के गठन में कोई प्रगति नहीं दिख रही है। लिहाजा अब समय आ गया है कि राज्य सरकार इस बारे में शीघ्रता से कदम उठाए।

न्यायमूर्ति एसवी गंगापुरवाला व न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ ने महाराष्ट्र हॉकर्स फेडरेशन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद उपरोक्त निर्देश दिया है। अधिवक्ता क्रांति एलसी के मार्फत दायर याचिका में दावा किया गया है कि राज्य के 361 स्थानिय निकायों में शिकायत निवारण कमेटी नहीं है। याचिका में दावा किया गया है कि फेरीवाला अधिनियम 2014 व महाराष्ट्र स्ट्रीट वेंडर नियमावली 2016 के प्रावधानों के तहत हर स्थानीय नगर निकाय में शिकायत निवारण कमेटी का होना जरुरी है। फिर भी इस कमेटी का गठन नहीं किया गया है। जबकि फेरीवालों के खिलाफ स्थानीय निकाय व पुलिसवालों की कार्रवाई जारी रहती है। ऐसे में इस कमेटी का गठन न किया जाना फेरेवालों को संविधान के अनुच्छेद 21, 19 व 14 के तहत मिले अधिकारों का हनन है।

याचिका के अनुसार फेरीवालों की समस्याओं को सुनने के लिए सीविल जज व दो विशेषज्ञों के साथ शिकायत निवारण कमेटी के गठन का प्रावधान है। इसलिए राज्य के नगर विकास विभाग को कम से कम हर स्थानीय नगर निकाय में कम से कम एक शिकायत निवारण कमेटी के गठन का निर्देश दिया जाए। इसके साथ ही कमेटी के कामकाज के लिए जरुरी स्टाफ, कार्यालय व दूसरी जरुरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कहा जाए। ताकि कमेटी प्रभावी ढंग से अपना काम कर सके। 

सरकार ने कहा 25 अप्रैल को जारी किया है आदेश 

याचिका के जवाब में राज्य सरकार ने हलफनामा दायर कर कहा है कि फेरीवालों की  दिक्कतों के समाधान के लिए स्थानिय नगर निकायों में शिकायत निवारण कमेटी गठित किए जाने के मुद्दे को लेकर नगर परिषद प्रशासन महानिदेशलय के आयुक्त एवं निदेशक को 25 अप्रैल 2022 को आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही इस विषय पर जरुर कदम उठाने के लिए कहा गया है। 




 

Created On :   13 Aug 2022 6:00 PM IST

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