पूर्व मंत्री कृपाशंकर सिंह को मिली राहत, आय से अधिक संपत्ति मामले से हुए मुक्त

Ex-minister Kripashankar Singh gets relief from ACB Court in case
पूर्व मंत्री कृपाशंकर सिंह को मिली राहत, आय से अधिक संपत्ति मामले से हुए मुक्त
पूर्व मंत्री कृपाशंकर सिंह को मिली राहत, आय से अधिक संपत्ति मामले से हुए मुक्त

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महानगर की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की विशेष अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी राज्य के पूर्व गृह राज्य मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कृपा शंकर सिंह को बड़ी राहत प्रदान की है। बुधवार को अदालत ने सिंह को इस मामले से मुक्त कर दिया। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मुंबई पुलिस कि आर्थिक अपराध शाखा ने सिंह के खिलाफ भ्रष्टचार निरोधक कानून व भारतीय दंड संहिता कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस ने एसीबी कोर्ट में आरोपपत्र दायर किया था। 

बिना किसी सबूत के आधार पर आरोपपत्र दायर

मामले को निराधार बताते हुए सिंह ने खुद को इस प्रकरण से मुक्त किए जाने की मांग को लेकर एसीबी कोर्ट में अधिवक्ता केएच गिरी के मार्फत आवेदन दायर किया था। आवेदन में सिंह ने दावा किया था कि पुलिस ने उनके खिलाफ बिना किसी सबूत के आधार पर आरोपपत्र दायर किया है। इसलिए उन्हें इस मामले से मुक्त किया जाए। 

इसलिए उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बना 

न्यायाधीश के सामने आवेदन पर सुनवाई के दौरान गिरी ने कहा कि लोकसेवक के खिलाफ बगैर सक्षम प्राधिकरण कि मंजूरी के मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। पुलिस ने उनके मुवक्किल के खिलाफ मंजूरी के लिए दो बार आवेदन दायर किया था। लेकिन सक्षम प्राधिकरण ने कारण सहित आदेश जारी कर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इंकार कर दिया था। प्राधिकरण ने अपने आदेश मे साफ किया है कि मुवक्किल के खिलाफ कोई मामला ही नहीं बनता।

ठोस सबूत नहीं पेश कर सके

इस लिहाज से मंजूरी के अभाव में अदालत उनके खिलाफ मुकदमे का सज्ञान नहीं ले सकती। इसके अलावा मेरे मुवक्किल के खिलाफ पुलिस  ने आरोपपत्र में जो आरोप लगाए हैं, उनको लेकर कोई ठोस सबूत नहीं पेश किए गए हैं। गिरी की इन दलीलों को स्वीकार करते हुए न्यायाधीश ने सिंह को आय से अधिक संपत्ति के मामले से बरी कर दिया। 
 

Created On :   15 Feb 2018 10:16 AM GMT

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