आबकारी आयुक्त ने रद्द किया समीर वानखेडे के बार का लाईसेंस, हाईकोर्ट में दी थी चुनौती 

Excise Commissioner canceled the license of Sameer Wankhedes bar
आबकारी आयुक्त ने रद्द किया समीर वानखेडे के बार का लाईसेंस, हाईकोर्ट में दी थी चुनौती 
कार्रवाई आबकारी आयुक्त ने रद्द किया समीर वानखेडे के बार का लाईसेंस, हाईकोर्ट में दी थी चुनौती 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेडे के बीयर बार के लाइसेंस को आबकारी आयुक्त ने खारिज कर दिया है। लिहाजा अब वे अपीलीय प्राधिकरण  सामने अपील करेंगे जो कि इस मामले में आबकारी मंत्री है। शुक्रवार को वानखेडे की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता विशाल थडानी ने बांबे हाईकोर्ट को यह जानकारी दी। इससे पहले ठाणे के जिलाधिकारी ने वानखेडे के नई मुंबई स्थित सदगुरु होटल के लिए लिए गए बार लाइसेंस को रद्द कर दिया था। जिलाधिकारी के आदेश के मुताबिक वानखेडे ने यह लाइसेंस फर्जीवाडा करके हासिल किया था। इसके अलावा वानखेडे ने जब लाइसेंस के लिए आवेदन किया था तो वे 18 साल के नहीं थे।  ठाणे जिलाधिकारी के इस आदेश को वानखेडे ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और आबाकारी विभाग के आयुक्त के पास अपील भी की थी। शुक्रवार को न्यायमूर्ति एसवी गंगापुरवाला व न्यायमूर्ति एसएम मोडक की खंडपीठ के सामने याचिका सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान वानखेडे के वकील श्री थडानी ने कहा कि उनके मुवक्किल अब मंत्री के अपीलीय प्राधिकरण के पास चुनौती देना चाहते हैं। इसके साथ ही मामले को लेकर नए सिरे से याचिका दायर करना चाहते हैं। इसलिए उन्हें मौजूदा याचिका को वापस लेने दिया जाए और नए सिरे से याचिका दायर करने की अनुमति दी जाए। खंडपीठ ने वानखेडे के वकील के इस आग्रह को स्वीकार करते हुए याचिका को समाप्त कर दिया। 

Created On :   24 Jun 2022 6:02 PM IST

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