फिल्म अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने गुरुवार को फिल्म अभिनेत्री अनुष्का शर्मा की ओर से दायर की गई याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अभिनेत्री शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बिक्री कर उपायुक्त (मझगांव) की ओर से जारी किए गए उस आदेश को चुनौती दी हैं जिसमें बिक्री कर विभाग के उपायुक्त ने शर्मा को मूल्य वर्धिक कर(वैट) के अंतर्गत वित्त वर्ष 2012-2013 व साल 2013- 2014 के बकाया कर भुगतान के लिए कहा है। याचिका में शर्मा ने दावा किया है कि एसेसमेंट अधिकारी ने एवार्ड समारोह के संचालन के लिए किए गए भुगतान पर गलत बिक्री कर लगाया है। याचिका में शर्मा ने कहा है कि साल 2012-13 में किए गए 12.3 करोड़ रुपए के भुगतान के लिए ब्याज सहित 1.2 करोड़ रुपए का बिक्री कर लगाया गया है। जबकि साल 2013-2014 में 1.6 करोड़ रुपए बिक्री कर लगाया गया है। याचिका में शर्मा ने कहा है कि इस मामले में एसेसमेंट अधिकारी की ओर से किया गया मूल्याकन खामीपूर्ण है। इससे पहले इस विषय पर अभिनेत्री शर्मा ने अपने कर सलाहकार के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। इसलिए अब शर्मा ने खुद इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
गुरुवार को न्यायमूर्ति नीतिन जामदार व न्यायमूर्ति अभय अहूजा की खंडपीठ के सामने की याचिका सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योति चव्हाण ने कहा कि उन्हें इस याचिका पर जवाब देने के लिए समय दिया जाए। जिसे स्वीकार करते हुए खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई 6 फरवरी 2023 तक के लिए स्थगित कर दी और अगली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को अपना जवाब पेश करने को कहा।
Created On :   12 Jan 2023 9:32 PM IST