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लॉकडाउन में दुकान खोलने के लिए उकसाने वाले को जमानत के लिए देना पड़ा जुर्माना

डिजिटल डेस्क, मुंबई। लॉकडाउन के दौरान दुकानदारों को दुकान खोलने के लिए उकसाने वाले आरोपी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत तो दे दी है, पर इसके लिए आरोपी को महाराष्ट्र पुलिस कल्याण निधि में दस हजार रुपए जमा करने पड़ेंगे। मामला मुंब्रा इलाके में रहनेवाले आरोपी अनवर सैयद से जुड़ा है। आरोपी सैयद दुकानदारों को दुकान बंद करने के समय से जुड़े नियम का पालन न करने के लिए कह रहा था। इसके साथ ही आरोपी पर सरकारी अधिकारियों के कामकाज में अवरोध पैदा करने का भी आरोप है। मुंब्रा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 353,188 व अन्य कानून के तहत मामला दर्ज किया था। मामले में गिरफ्तारी की आशंका देखते हुए सैयद ने जमानत के लिए आवेदन किया था
जुर्माने की राशि पुलिस कल्याण निधि में जमा करने का निर्देश
न्यायमूर्ति सी वी भडंग के सामने जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपी के वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किल ने सरकारी अधिकारियों से लॉकडाउन के दौरान दुकान खोलने से जुड़ी जानकारी मांगी थी। उन्होंने सरकारी अधिकारियों के काम मे अवरोध नहीं पैदा किया है। इस दौरान सरकारी वकील ने कहा कि फिलहाल आरोपी की हिरासत की जरुरत नहीं है। इसके बाद न्यायमूर्ति ने आरोपी को 25 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी और 10 हजार रुपए महाराष्ट्र पुलिस कल्याण निधि में जमा करने व जांच में सहयोग प्रदान करने का निर्देश दिया।
Created On :   29 July 2020 6:12 PM IST