राशन कार्ड पर स्टैम्पिंग ना करने पर अन्न और वितरण विभाग पर लगा 10 लाख का जुर्माना

Fines of 10 lakhs on Food and Distribution Department for not stamping on ration card
राशन कार्ड पर स्टैम्पिंग ना करने पर अन्न और वितरण विभाग पर लगा 10 लाख का जुर्माना
राशन कार्ड पर स्टैम्पिंग ना करने पर अन्न और वितरण विभाग पर लगा 10 लाख का जुर्माना

डिजिटल डेस्क, नागपुर।  केरोसिन वितरण मामले में बुधवार को हाईकोर्ट ने आदेश के बावजूद राशन कार्ड पर एलपीजी गैस की स्टैम्पिंग ना करने वाले राज्य अन्न व वितरण विभाग पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। विभाग को अपनी प्रमाणिकता दर्शाने के लिए रकम जमा कराने को कहा गया है। कवडूजी पुंड ने बॉम्बे हाइकोर्ट में दायर जनहित याचिका में मुद्दा उठाया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में केरोसिन वितरण में मनमानी हो रही है। 

इससे पहले हाइकोर्ट ने राशन कार्ड स्टैम्पिंग प्रक्रिया पूरी करने को लेकर राज्य सरकार को अपनी भूमिका स्पष्ट करने को कहा था।बुधवार को भी सरकार जब कोई ठोस उत्तर प्रस्तुत करने में असमर्थ रही, तो कोर्ट इसपर नाराज़ हुआ। दरअसल राशन कार्ड पर स्टैम्पिंग करने से जिन राशनकार्ड धारकों के पास एलपीजी कनेक्शन है, उन्हें केरोसीन मिलना बंद हो जाएगा और केवल जरूरतमंदों को ही केरोसीन मिलेगा। सरकार लंबे समय से स्टैम्पिंग कर रही है, मगर यह कार्य पूरा नही हो रहा। बुधवार को याचिकाकर्ता ने कोर्ट में यही मुद्दा उठाया।

याचिका में कहा गया है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में केरोसिन वितरण में असमानता है। सही में जिसे जरूरत है, उसे केरोसीन का लाभ नहीं मिल पाता। पूर्व में भी न्यायालय ने ग्रामीण अौर शहरी क्षेत्रों में समान मात्रा में केरोसिन वितरण करने के निर्देश शासन को दिए थे। इसके बाद शासन ने पत्रक जारी कर यह नियम लागू किया था। लेकिन इस फैसले के बाद मुसीबत और बढ़ गई। कहां केरोसिन की उपलब्धता बढ़नी चाहिए थी, उसकी जगह केरोसिन वितरण के कोटे में कटौती कर वर्ष में 36 लीटर प्रति परिवार की दर से वितरण जारी है।
 

Created On :   25 July 2018 1:44 PM GMT

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