बार में नाच रही महिलाओं के बीच बैठने वाले दो लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द

डिजिटल डेस्क, मुंबई, कृष्णा शुक्ला. डांस बार में अश्लीलता से नाच रही महिलाओं के बीच बैठने के चलते दो लोगों के खिलाफदर्ज एफआईआर को बांबे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि मामले से जुड़े आरोपीकेवल कथित रुप से नृत्य व अश्लील हरकते कर रही महिलाओं के बीच बैठे हुए पाए गए है। मामले से जुड़े आरोपपत्र मेंपुलिस की ओर से बार मेंकी गई छापेमारी के दौरान आरोपियों के किसी प्रकार की हरकत करने का जिक्र नहीं है। इस पूरे मामले में आरोपियों की किसी प्रकार की भूमिका का खुलासा नहीं किया गया है। इसलिए आरोपियों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर व मजिस्ट्रेट कोर्ट में दायर किए गए आरोपपत्र को रद्द किया जाता है।
पुलिस ने साल 2019 में महानगर के अधेंरी स्थित एरो पंजाब बार व रेस्टोरेंट में छापेमारी की थी। छापेमारी के वक्तनृत्य के दौरान महिलाएं अश्लील इशारे करते हुए पाई गई थी। जबकि इस दौरान दोनों आरोपी बीयर बार में बैठे पाए गए थे। पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294,114 व 34 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। जिसे रद्द करने की मांग को लेकर आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे व न्यायमूर्ति पीके चव्हाण की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपियों की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि प्रकरण से जुड़े तथ्य इस मामले में मेरे मुवक्किलों के खिलाफ किसी अपराध का खुलासा नहीं करते हैं। पुलिस के आरोपपत्र में मेरे मुवक्किलों के इस मामले में किसी प्रकार की भूमिका का जिक्र नहीं किया गया है। इसलिए इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 294 को लागू नहीं किया जा सकता है। सरकारी वकील ने भी कहा कि आरोपी सिर्फ बार में बैठे हुए पाए गए थे। इसके अलावा उनकी इस मामले में कोई भूमिका नही है। इस तरह खंडपीठ ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि आरोपी पर इस पूरे मामले में साफ तौर से कोई आरोप नहीं लगाया गया है। वे सिर्फ बार में बैठे हुए पाए गए थे। इसलिए आरोपियों के खिलाफ अंधेरी कोर्ट में दायर किए गए आरोपपत्र व दर्ज एफएफआईर को रद्द किया जाता है।
Created On :   6 Feb 2023 9:32 PM IST