चंद्रकांत पाटील के खिलाफ पोस्ट लिखने पर कांग्रेस कार्यकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड करनेसहित एक अन्य मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता संदीप कुंदले के खिलाफ दर्ज दो एफआईआर को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही मामले में कुदले की गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कुंदले ने मंत्री पाटिल की ओर से समाज सुधारक डा.बाबा साहब आंबेडकर व महात्मा ज्योतिबा फुले को लेकर कथित रुप से की गई टिप्पणी की विरोध में अपना पोस्ट सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। इससे पहले पाटिल के चेहरे पर स्याही भी फेकी गई थी। इस घटना के बाद कुंदले के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए(1) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। कुदले के खिलाफ दूसरी एफआईआर पाटिल के घर के बाहर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी करने के आरोप में दर्ज की गई थी। दोनों एफआईआर पुणे जिले के अलग-अलग पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। जिसे रद्द करने की मांग को लेकर कुदले ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे व न्यायमूर्ति पीके चव्हाण की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने से पहले उसे 41 ए के तहत नोटिस क्यों नहीं जारी की गई। खंडपीठ ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इस मामले में एफआईआर दर्ज करने से पहले विवेक का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। खंडपीठ ने कहा कि गिरफ्तारी जैसा कठोर कदम उठाने से पहले इस बात विचार करना चाहिए की जिन आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज की जा रही है, उससे अपराध का खुलासा होता है कि नहीं। हम पुलिस से अपेक्षा करते हैं कि वह कानून का पालन करें। सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किए गए मामले को न्यायसंगत बताया और कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भी माना था कि आरोपी के खिलाफ मामला बनता है और उसे पुलिस हिरासत में भेजा था। जबकि कुदले के वकील ने कहा कि इस मामले में मेरे मुवक्किल के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। इसलिए उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कर दिया जाए। कुदले को पुलिस ने इस मामले में 10 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था।
Created On :   27 Feb 2023 9:06 PM IST