कोर्ट के फायर ऑडिट को लेकर हाईकोर्ट सख्त, जल्द पूरा करने के निर्देश

Fire audit of courts should be completed soon :Bombay High Court
कोर्ट के फायर ऑडिट को लेकर हाईकोर्ट सख्त, जल्द पूरा करने के निर्देश
कोर्ट के फायर ऑडिट को लेकर हाईकोर्ट सख्त, जल्द पूरा करने के निर्देश

डिजिटल डेस्क,मुंबई। राज्य की जिन अदालतों का फायर ऑडिट नहीं हुआ है ऐसी अदालतों के फायर ऑडिट कार्य पूरा करने के लिए सरकार का सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग (PWD) डेढ़ महीने के भीतर जरूरी मंजूरी प्रदान करे। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद सरकार तुरंत आवश्यक कदम उठाए।  

अदालतों व न्यायाधीशों के आवासों की सुरक्षा विषय को लेकर पुलिस आयुक्तों व पुलिस अधीक्षकों की होनेवाली बैठक में  सुरक्षा इंतजाम पर चर्चा की जाए और न्यायाधीशों के आवास में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम हों। अदालतों को जरूरी सुविधाएं व संसाधन प्रदान किए जाने की मांग को लेकर मुंबई ग्राहक पंचायत व अन्य लोगों ने कई याचिकाएं दायर की थी।  याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को कई निर्देश जारी किए थे। इन निर्देशों का कितना पालन हुआ। इसका जायजा लेने के बाद न्यायमूर्ति अभय ओक व न्यायमूर्ति एके मेनन की खंडपीठ नेे उपरोक्त निर्देश दिए। खंडपीठ ने कहा कि सरकार आश्वस्त करे कि अदालतों का निर्माण व न्यायाधीशों के लिए आवास सरकारी जमीन पर बनाए जाएं। 

अदालत परिसर में पानी व स्वच्छता के मुद्दे पर सरकारी वकील ने कहा कि अदालतों की साफ-सफाई के लिए आउटसोर्सिंग करने की सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी गई है। जिन अदालतों में वॉटर कूलर नहीं है वहां पर उपलब्ध कराए जाएंगे। कूलर की मरम्मत का भी ठेका जारी किया जाएगा। इसके बाद खंडपीठ ने कहा कि तीन महीने के भीतर राज्य का PWD इस बात का पता लगाए कि कौन-कौन सी अदालत के परिसर में बोरवेल किए जा सकते हैं और कहां पर खराब पानी को स्वच्छ बनाने के लिए प्लांट लगाना संभव है। 

इस बीच खंडपीठ ने राज्य के उपभोक्ता आयोग जिला उपभोक्ता फोरम को भी जरूरी सुविधाएं व संसाधन प्रदान करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने कहा कि आयोग व फोरम में रिक्त पड़े पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। आयोग व फोरम में कार्य करनेवाले सदस्यों के मानधन बढाने के विषय में सरकार एक महीने के भीतर नीति गत निर्णय ले। हाईकोर्ट ने फिलहाल मामले की सुनवाई 14 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है।

Created On :   4 Nov 2017 12:50 PM GMT

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