बाढ़ प्रभावित नागपुर के किसानों को राजस्व कर से मिलेगी छूट

Flood-affected Nagpur farmers will get exemption from revenue tax
बाढ़ प्रभावित नागपुर के किसानों को राजस्व कर से मिलेगी छूट
बाढ़ प्रभावित नागपुर के किसानों को राजस्व कर से मिलेगी छूट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के नागपुर विभाग के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को जमीन राजस्व में छूट दी जाएगी। इसके साथ ही किसानों के फसलों का पुनर्गठन किया जाएगा। नागपुर विभाग में 30 अगस्त से 1 सितंबर के बीच बाढ़ की स्थिति के कारण प्रभावित क्षेत्रों के लिए यह फैसला लागू होगा। मंगलवार को राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया। शासनादेश ते मुताबिकबाढ़ के कारण नागपुर, भंडारा, चंद्रपुर, गडचिरोली और गोंदिया जिले के कई गांवों और नदी किनारे वाले क्षेत्रों को नुकसान हुआ है। बाढ़ के कारणप्रभावित हुए इन जिलों के छोटे उद्योग व्यवसाय, छोटे गैरेज चालक, बारा बलुतेदार,दुकानदार,ठेला और हाथगाड़ीधारकों को नुकसान की 75 प्रतिशत राशि अथवा अधिकतम 10 हजार रुपए तक की आर्थिक मदद की जाएगी। यह मदद केवल उन्हीं स्थानीय नागरिकों को मिल सकेगी जिनका नाम मतदाता सूची में है और उनके पास राशन कार्ड होगा। इसके अलावा आपदा प्रभावितों को कपड़ों केनुकसान के लिए प्रति परिवार 5 हजार रुपए दिए जाएंगे। घरेलू बर्तन और वस्तुओं के नुकसान के ऐवज में प्रति परिवार 5 हजार रुपए की मदद की जाएगी।

बाढ़ प्रभावित परिवारों को मिलेगी आर्थिक मदद 

बाढ़ के कारण फसलों को हुए नकुसान के लिए किसानों को राज्य आपदा प्रतिसाद निधि से प्रति हेक्टेयर 6800 रुपए और बहुवार्षिक फसलों के लिए 18000 रुपए दिए जाएंगे। अधिकतम 2 हेक्टेयर तक के लिए यह मदद लागू होगी। इसके अलावा राज्य सरकार की निधि से जिरायत और सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों की फसलों के लिए 6800 रुपए और बहुवार्षिक फसलों के लिए 18000 रुपए की मदद दी जाएगी। यह लाभ केवल एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा घरों के नुकसान के लिए विभिन्न आवास योजनाओं के जरिए मदद उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार ने बाढ़ प्रभावितों को आधार कार्ड, राशनकार्ड, बैंक पासबुक समेत कागजातों को तत्काल उपलब्ध कराने के लिए स्वतंत्र तंत्र विकसित करने को कहा है। 

 

Created On :   15 Sep 2020 12:57 PM GMT

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