जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव की आचार संहिता का पालन करें

Follow the code of conduct of Zilla Parishad and Panchayat Samiti elections
जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव की आचार संहिता का पालन करें
गोंदिया जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव की आचार संहिता का पालन करें

डिजिटल डेस्क, गोंदिया। जिला परिषद व पंचायत समिति चुनाव के मद्देनजर जिले में किसी भी प्रकार की अनुचित मामले न हो, इस दृष्टि से भारत चुनाव आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाए। ऐसा आह्वान जिलाधिकारी नयना गुंडे ने किया है। जिला परिषद व पंचायत समिति चुनाव के पार्श्वभूमि पर 29 नवंबर को जिलाधिकारी कार्यालय के सभागृह में जिले के सभी कार्यालय प्रमुखों की बैठक लेकर चुनाव संदर्भ में जानकारी दी। इस समय वे बोल रही थी। सभा में जिप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल पाटील, पुलिस अधीक्षक विश्व पानसरे, अपर जिलाधिकारी राजेश खवले, उपजिलाधिकारी (चुनाव) सुभाष चौधरी, उपजिलाधिकारी (सामान्य) स्मिता बेलपत्रे सहित विविध विभागों के कार्यालय प्रमुख उपस्थित थे। 

जिलाधिकारी गुंडे ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा गोंदिया जिला परिषद व इसके अंतर्गत आनेवाली 8 पंचायत समिति का आम चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया है। जिले में 26 नवंबर 2021 से आचार संहिता लागू हुई है। उक्त चुनाव के दौरान जिले में नगद परिवहन व शराब परिवहन पर कड़ा प्रतिबंध लगाने की सूचना पुलिस प्रशासन व उत्पादन शुल्क विभाग को दी गई है। जिला परिषद व पंचायत समिति चुनाव शांतिपूर्ण रूप से हो, आचार संहिता के दौरान कोई भी अधिकारी किसी भी राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारियों से न मिले, अन्यथा उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। चुनाव में अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा निष्पक्ष रूप से काम किया जाए। जिले में आचार संहिता लागू होकर पुलिस विभाग द्वारा कानून व सुव्यस्था का बंदोबस्त किया जाए। चुनाव आचार संहिता लागू होने से नए काम शुरु नहीं किए जा सकते। इसे सभी विभागों द्वारा गंभीरता से लिया जाए। आचार संहिता कालावधि में प्रत्येक विभाग द्वारा किसी भी तरह का निर्णय नहीं लिया जा सकता। साथ ही विज्ञापन पर भी प्रतिबंध है। ऐसी जानकारी बैठक में दी गई।

 उम्मीदवारों को नामांकन के साथ जोड़ने होंगे जाति पड़ताल प्रमाणपत्र

जिले में होने जा रहे जिला परिषद, पंचायत समिति एवं नगर पंचायत तथा ग्राम पंचायत चुनावों में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अपने नामांकन पत्र के साथ ही जाति पड़ताल प्रमाणपत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज जोड़ना अनिवार्य है। जिसके चलते सभी उम्मीदवार नामांकन करते समय इस बात का ध्यान रखे। जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस कमेटी ने यह सूचना सभी उम्मीदवारों को दी है। गोंदिया जिला परिषद की 53, पंचायत समिति की 106 सीटों के साथ ही अर्जुनी मोरगांव, सड़क अर्जुनी, देवरी नगर पंचायत की कुल 51 सीटों के लिए आगामी 21 दिसंबर को चुनाव होने जा रहा है। इन चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू होगी। जिला परिषद एवं पंचायत समिति के लिए 6 दिसंबर तक एवं नगर पंचायत के लिए 7 दिसंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 13 दिसंबर है। कुछ स्थानों पर ग्राम पंचायतों के चुनाव भी होने जा रहे है। इन चुनावों में अपनी उम्मीदवारी के लिए नामांकन दाखिल करते समय आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अपनी जाती पड़ताल का प्रमाणपत्र एवं अन्य दस्तावेज जोड़ना आवश्यक है। अन्यथा उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। इसका सभी से ध्यान रखने का आव्हान किया गया है।

Created On :   30 Nov 2021 8:03 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story