सिंदेवाही में घूम रही बाघिन को पकड़ने पर निर्णय लें वन विभाग, हाईकोर्ट के आदेश

Forest Department should decide on capturing tigress in Sindhevahi-HC
सिंदेवाही में घूम रही बाघिन को पकड़ने पर निर्णय लें वन विभाग, हाईकोर्ट के आदेश
सिंदेवाही में घूम रही बाघिन को पकड़ने पर निर्णय लें वन विभाग, हाईकोर्ट के आदेश

डिजिटल डेस्क, नागपुर। ब्रह्मपुरी में अपने चार शावकों के साथ रिहायशी इलाके के करीब विचरण कर रही बाघिन के संरक्षण का मुद्दा बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में दायर जनहित याचिका में उठाया गया है। स्वानंद सोनी ने यह याचिका दायर की है। बुधवार को हाईकोर्ट ने वन विभाग को बाघिन को पकड़ने पर फैसला लेने के आदेश दिए है। साथ ही निर्णय लेने के दौरान याचिकाकर्ता का पक्ष भी मद्देनजर रखने को कहा है।

दरअसल 20 मार्च को वन विभाग ने बाघिन को बेहोश करने का निर्णय लिया था। जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दयार की गई थी। वन विभाग के इस आदेश की अवधि 10 अप्रैल को पुरी हुई। इसपर कोर्ट ने वन विभाग को नए सिरे से निर्णय लेने को कहा है। मामले में सरकार की ओर से सरकारी वकील मेहरोज पठान ने पक्ष रखा। 

हाईकोर्ट के आदेश, याचिकाकर्ता का पक्ष भी सुनने को कहा, यह था निर्णय 
मुख्य वन संरक्षक ने 20 मार्च को बाघिन को बेहोश करने का आदेश जारी किया था। याचिकाकर्ता ने वन विभाग के इस फैसले को अवैध बताया है। उनके अनुसार बाघिन को बेहोश करने से वह अपने शावकों से दूर हो जाएगी, जिससे शावकों को खतरा हो सकता है। बाघिन जंगल में जाने का प्रयत्न कर रही है, इसलिए उसे बेहोश नहीं करना चाहिए। बाघिन के शावक सिर्फ तीन माह के हैं। बाघिन जंगल छोड़ कर रिहायशी क्षेत्र के करीब विचरण कर रही है।

कुछ किसानों ने उसे खेत में बैठे पाया था, तब से क्षेत्र में दहशत का वातावरण है। वन विभाग ने बाघिन द्वारा किसी को क्षति पहुंचाने से रोकने के लिए उसे बेहोश करने का निर्णय लिया था। याचिकाकर्ता की ओर से एड. अक्षय नाईक और राहुल कलंगीवाले ने पक्ष रखा।

Created On :   11 April 2018 7:52 PM IST

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