108 ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए 1 नवंबर को प्रकाशित होगी प्रारूप मतदाता सूची, ममतगणना के दिन शाम 6 के बाद खुल सकेंगी शराब दुकानें

Format voter list will be published on November 1 for 108 gram panchayats
108 ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए 1 नवंबर को प्रकाशित होगी प्रारूप मतदाता सूची, ममतगणना के दिन शाम 6 के बाद खुल सकेंगी शराब दुकानें
108 ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए 1 नवंबर को प्रकाशित होगी प्रारूप मतदाता सूची, ममतगणना के दिन शाम 6 के बाद खुल सकेंगी शराब दुकानें

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में विभिन्न जिलों के 108 ग्राम पंचायतों के चुनाव और अलग-अलग जगहों पर रिक्त पदों के उपचुनाव के लिए 1 नवंबर 2019 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। शुक्रवार को राज्य के चुनाव आयुक्त यू. पी. एस. मदान ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची 1 नवंबर को जारी किए जाने के बाद 5 नवंबर तक उस पर आपत्ति और सुझाव दिए जा सकेंगे। इसके बाद 6 नवंबर 2019 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। मदान ने बताया कि 14 दिसंबर 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच 108 ग्राम पंचायतों की अवधि खत्म हो रही है। जबकि कई रिक्त सीटों पर उपचुनाव होंगे। इसके लिए राज्य विधानसभा की 4 अक्टूबर को जारी मतदाता सूची को आधार माना जाएगा। इसी आधार पर ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए प्रारूप मतदाता सूची 1 नवंबर 2019 को प्रकाशित की जाएगी। 
 

मतगणना के दिन शाम 6 बजे के बाद खुलेंगी शराब दुकानें

बांबे हाईकोर्ट ने विधानसभा चुनाव के मतगणना के दिन शाम 6 बजे के बाद शराब की दुकान खुली रखने की इजाजत दे दी है। हाईकोर्ट ने यह इजाजत महाराष्ट्र वाइन मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद प्रदान की है। याचिका में मुख्य रुप से मुंबई व उसके उपनगर इलाके में शराब की दुकान पूरा दिन बंद रखने को लेकर जिलाधिकारी की ओर से 5 अक्टूबर 2010 को जारी किए गए आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिका में दावा किया गया था कि ईवीएम मशीन के चलते मतगणना जल्दी हो जाती है। इसलिए शाम 6 बजे के बाद दुकान बंद रखने से दुकानदारों को नुकसान होगा। न्यायमूर्ति उज्जाल भुयान के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिकाकर्ता एसोसिएशन को राहत प्रदान की।  

 

 

Created On :   18 Oct 2019 2:32 PM GMT

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