अग्नि सुरक्षा से जुड़े नियमों को लागू करने 19 अगस्त तक सरकार बनाए विशेषज्ञों की कमेटी

Government formed committee of experts by August 19 to implement the rules related to fire safety
अग्नि सुरक्षा से जुड़े नियमों को लागू करने 19 अगस्त तक सरकार बनाए विशेषज्ञों की कमेटी
हाईकोर्ट अग्नि सुरक्षा से जुड़े नियमों को लागू करने 19 अगस्त तक सरकार बनाए विशेषज्ञों की कमेटी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह अग्नि सुरक्षा से जुड़े साल 2009 को नियमों के मसौदे को लागू करने  के लिए विशेषज्ञों की कमेटी 19 अगस्त से पहले गठित करे। ताकि कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार कर सके। यह नियम इमारतों को आग से सुरक्षा व मानव निर्मित आपदा से बचाने के लिए बनाए गए है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ ने कहा कि सरकार इस मामले में चार सदस्यीय कमेटी गठित करे जिसमें अग्नि सुरक्षा से जुड़े क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल किया जाए और कमेटी को दो माह में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौपने के लिए कहा जाए। इस विषय को लेकर पेशे से वकील आभा सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है औऱ अग्नि सुरक्षा से जुड़े नियमों को लागू करने की मांग की है। मुंबई में 26-11 आतंकी हमले के बाद साल 2009 में अग्नि सुरक्षा से जुड़े नियमों को जारी किया गया था। इस पर खंडपीठ ने कहा कि नियम साल 2009 के है और हम साल 2022 में पहुंच गए है। इसलिए विशेषज्ञों की कमेटी देखे कि क्या पुराने नियमों में सुधार की जरुरत है। खंडपीठ ने अब इस याचिका पर सुनवाई 22 अगस्त को रखी है। 

 

Created On :   29 July 2022 8:26 PM IST

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