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शादी में पहुंचे सरकारी मेहमान और मच गई भगदड़, पालकों से लिया शपथपत्र
डिजिटल डेस्क, नागपुर। यशोधरानगर थाना अंतर्गत एक बस्ती में शादी की जोरदार तैयारी चल रही है। मंडप सजा था और दूल्हा बैंड बाजे के साथ रास्ते पर था। खुशनुमा माहौल था। बाराती भी शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे कि अचानक वहां सरकारी मेहमान पहुंच गए। इन मेहमानों को देख परिवार और बारातियों के होश उड़ गए। दरअसल, बाल संरक्षण दल को यहां बाल विवाह होने की जानकारी मिली थी। दुल्हन 18 साल से कम उम्र की होने से बाल संरक्षण अधिकारी, पुलिस दल के साथ विवाह मंडप में पहुंचे और विवाह रोक दिया। कानूनन यह अपराध है। इसके लिए लड़की के माता-पिता को समझाया और उनसे शपथपत्र लिखकर लिया। विवाह रद्द करने के बाद बाल संरक्षण अधिकारी वहां से लौट गए।
माता-पिता को दी गई समझाइश
बाल विवाह प्रतिबंधात्मक कानून 2006 अनुसार लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष होना अनिवार्य है। अन्यथा यह अपराध माना जाता है। यशोधरानगर थाना अंतर्गत छोटी उम्र में लड़की की शादी करने की जानकारी बाल विकास अधिकारी अपर्णा कोल्हे को मिली थी। कोल्हे ने इसकी सूचना िजला बाल संरक्षण अधिकारी मुश्ताक पठान को दी। बाल विवाह रोकने के आदेश देने के बाद यशोधरा नगर थाने के उपनिरीक्षक संदीप पाटील, बाल संरक्षण अधिकारी साधना ठोंबरे, सुपरवाइजर प्रतिमा रामटेके, विधि सेवा सेवक आर. पटेल आदि पहुंचे। जिसके बाद विवाह रोकते हुए दुल्हन के माता-पिता का समुपदेशन किया। उन्हें ऐसे विवाह में सजा होने की जानकारी दी गई। उनसे शपथपत्र भी लिखकर लिया गया।
Created On :   23 Jan 2022 10:19 PM IST