शहरी क्षेत्रों में गैर कृषि कर माफ करने पर विचार करेगी सरकार, राजस्व मंत्री विखे पाटील का आश्वासन

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता-1966 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में गैर-कृषि कर की दर निर्धारित है। गैर-कृषि कर आवासीय, औद्योगिक या वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि पर लगाया जाता है। राज्य के राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कहा है कि शहरी क्षेत्रों में भूमिधारकों के लिए गैर-कृषि कर माफ करने की मांग पर विचार किया जाएगा। नियमों के अनुसार निवासी, औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक इस्तेमाल वाली जमीनों पर अकृषि कर वसूल किया जाता है। पर अब शहरी क्षेत्रों के जमीन धारकों के लिए यह कर माफ करने की मांग पर विचार किया जाएगा। बुधवार को सरकारी अतिथि गृह सहयाद्री में शहरी क्षेत्रों की हाउसिंग सोसाईटियों से अकृषि कर वसूली को लेकर बैठक हुई। बैठक में मुंबई के कई विधायक मौजूद थे। इस दौरान राजस्व मंत्री विखेपाटिल ने कहा कि राजस्व विभाग ने लीजया फ्री होल्ड पर दी गई जमीन के पुनर्विकास और पुनर्निर्माण की अनुमति देने की नीति बनाई है।अतःशासकीय भूमि पर हाउसिंग सोसायटियों के पुनर्विकास के संबंध में शासन के निर्णय के अनुसार कार्य करना आवश्यक है। इस अवसर पर महाराष्ट्र भू-राजस्व फ्लैटों के अधिकारों के अभिलेखों और रजिस्टरों को तैयार करने और रखरखाव, पंजीकृत सहकारी आवास समितियों के स्व-पुनर्विकास परियोजना में सहकारी आवास समितियों के बीच समझौते के अनुसार स्टांप शुल्क व सूलने को लेकर भी चर्चा हुई।
Created On :   9 Feb 2023 4:44 PM IST