अब असामान्य भ्रूण की जांच और उपाय को लेकर महाराष्ट्र में बनेंगे मेडिकल बोर्ड

government will constitute permanent medical board within 2 weeks
अब असामान्य भ्रूण की जांच और उपाय को लेकर महाराष्ट्र में बनेंगे मेडिकल बोर्ड
अब असामान्य भ्रूण की जांच और उपाय को लेकर महाराष्ट्र में बनेंगे मेडिकल बोर्ड

डिजिटल डेस्क, मुंबई। गर्भ में पल रहे 20 सप्ताह से अधिक के भ्रूण की असामान्य स्थिति के चलते गर्भपात की इच्छा रखनेवाली महिलाओं को सहयोग देने के लिए राज्य सरकार दो सप्ताह के भीतर विभागीय स्तर पर  स्थाई मेडिकल बोर्ड का गठन करेगी। शुक्रवार को सरकारी वकील आशिफ पटेल ने बांबे हाईकोर्ट को यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि राज्य के आठ विभागों में विशेषज्ञ डाक्टरों को शामिल कर मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा। यह बोर्ड महिला और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की जांच कर कर अपनी रिपोर्ट देगा।

राज्यभर में बनेगा मेडिकल बोर्ड, आठ विभागों में होगा गठन

सरकारी वकील पटेल ने कहा कि बोर्ड के गठन के बाद महिलाओं को सीधे हाईकोर्ट आने की जरुरत नहीं पड़ेगी। महिलाएं अपनी परेशानी को लेकर बोर्ड से संपर्क कर सकेगीं। इससे कानूनी खर्च से भी राहत मिलेगी और दूसरी प्रक्रियाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे गर्भपात की प्रक्रिया को पूरा करने में होनेवाले वाली देरी से भी महिलाओं को छुटकारा मिल सकेगा। क्योंकि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट लेकर महिला सीधे गर्भपात कानून की धारा 3(20) बी के तहत अदालत से गर्भपात की इजाजत ले सकेगी।

महिला ने दायर की थी याचिका

राज्य सरकार ने केंद्र सकार के निर्देश के तहत  मेडिकल बोर्ड बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। ताकि परेशान महिला को राहत मिल सके। न्यायमूर्ति शांतनु केमकर और न्यायमूर्ति गिरीष कुलकर्णी की खंडपीठ ने मेडिकल बोर्ड में न्यूरोलाजिस्ट और मनोचिकित्सक को शामिल करने का भी सुझाव दिया। हाईकोर्ट में पुणे निवासी एक 23 वर्षीय महिला की याचिका पर सुनवाई चल रही है। याचिका में महिला ने अपने 28 सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात की इजाजत मांगी है। याचिका में कहा गया है कि उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की स्थिति ठीक नहीं है। निजी डाक्टरों ने उसे गर्भपात का सुझाव दिया है। हाईकोर्ट ने महिला की स्थिति को लेकर मेडिकल बोर्ड से रिपोर्ट मांगी है। 
 

Created On :   24 Nov 2017 3:11 PM GMT

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