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ध्वनि प्रदूषण की शिकायत करने वालों का नाम गुप्त रखेगी सरकार, सर्कुलर जारी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि वह ध्वनि प्रदूषण को लेकर शिकायत करनेवालों की पहचान व उनके फोन नबंर गुप्त रखने के संबंध में एक महीने के भीतर हर पुलिस स्टेशन को परिपत्र जारी करेगी। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह ध्वनि प्रदूषण के संबंध में शिकायत के लिए ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे शिकायत करनेवाले की पहचान को सार्वजनिक न किया जाए।
अदालत के इस निर्देश के तहत बुधवार को सरकारी वकील ने जस्टिस अभय ओक व जस्टिस रियाज छागला की बेंच के सामने कहा कि हम शिकायत करनेवालों की पहचान गुप्त रखने को लेकर पुलिसकर्मियों को जागरुक करेंगे। इसके साथ ही एक महीने के भीतर इस संबंध में सभी पुलिस स्टेशनों को परिपत्र जारी किया जाएगा। बेंच के सामने सामाजिक कार्यकर्ता सुमेरा अब्दुलाली की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है।
सभी पुलिस स्टेशनों को भेजा जाएगा परिपत्र
इससे पहले बेंच को बताया गया कि मेट्रो के निर्माण कार्य के दौरान बड़े पैमाने पर ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों का उल्लंघन हो रहा है। चर्चगेट, कफपरेड व माहिम इलाके में मेट्रो के निर्माण कार्य के समय नियमों की अनदेखी की जा रही है। इन इलाको में अवाज का स्तर निर्धारित डेसीबल लेवल से काफी ज्यादा है। इस बात को जानने के बाद बेंच ने इन इलाकों के पुलिस स्टेशनों के अधिकारियों को इन तीनों इलाकों के ध्वनि के स्तर की जांच करने का निर्देश दिया। बेंच ने कहा कि यदि नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है तो कानून के मुताबित कार्रवाई की जाए।
Created On :   18 April 2018 2:36 PM GMT