बालिका को गलत इरादे से परेशान करने वाले को एक साल सख्त मजदूरी की सजा
डिजिटल डेस्क, खामगांव. एक 12 वर्षीय बालिका को गलत इरादे से परेशान करने वाले जामोद निवासी युवक को एक साल की सख्त मजदूरी की सजा तदर्थ जिला न्यायाधीश पी.पी.कुलकर्णी ने 19 जनवरी को सुनाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, जामाेद ता जलगांव जा. निवासी 12 वर्षीय बालिका रास्ते से जा रही थी, इस बीच उसे आरोपी रोशन ज्ञानदेव पद्मने ने चॉकलेट देने का प्रयास किया। पश्चात वह हमेशा दुकान के बाहर बैठकर उक्त बालिका को परेशान करता। 25 मई को दोपहर के समय बालिका घर में अकेली थी, उस समय उसे बाहर बुलाकर परेशान किया, यह उस बालिका ने अपने मां एवं दादाजी को बताया। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए मां व दादाजी रोशन के घर गए जहां रोशन ने उनके साथ गाली गलौज कर धक्कामुक्की की।
घटना की शिकायत 27 मई 2020 को जलगांव जा पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी, जिस पर से पुलिस ने आरोपी रोशन पद्मने के खिलाफ धारा 354 डी, 323, 504 भादवी एवं धारा 12, बालकों का लैंगिक अत्याचार से संरक्षण अधिनियम 2012 तहत अपराध दर्ज किया है।
मामले की जांच पूरी कर एपीआय सतीष वलवी ने मामला न्याय प्रविष्ट कर जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया। इस मामले की सुनवाई जिला न्यायाधीश क्र 2 तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी.पी.कुलकर्णी के सामने हुई जिसमें चार गवाहों के बयान दर्ज किए गए। आरोपी रोशन पद्मने को धारा 354 डी समेत धारा पोक्सो तहत 1 साल की सख्त मजदूरी एवं 500 रुपए जुर्माना, जुर्माना न भरने पर एक माह सख्त मजदूरी की सजा सुनाई है। उसी तरह धारा 352 में एक माह की सजा 500 रूपए जुर्माना, जुर्माना न भरने पर आठ दिन सख्त मजदूरी की सजा सुनाई है। इस मामले में सरकार पक्ष व्दारा अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता कु.रजनी डी बावस्कार ने काम देखा, तो पुहेकां काशिनाथ तायडे ने कोर्ट पैरवी के ताैर पर काम देखा।
Created On :   22 Jan 2023 5:05 PM IST