हसन मुश्रीफ को मिली राहत, 27 अप्रैल तक गिरफ्तारी पर रोक
डिजिटल डेस्क, मुंबई. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता व पूर्व मंत्री हसन मुश्रीफ को बांबे हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर 27 अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। विशेष पीएमएलए अदालत ने मुश्रीफ की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।हाईकोर्ट ने 27 अप्रैल तक गिरफ्तारी नहीं करने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट में गुरुवार को मुश्रीफ की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को 27 अप्रैल को होने वाली सुनवाई तक मुश्रीफ को गिरफ्तार न करने का आदेश दिया।
इसके पहले विशेष अदालत में मुश्रीफ की अग्रिम जमानत अर्जी पर चार सप्ताह तक सुनवाई चली थी।इसके बाद मंगलवार को कोर्ट ने हसन मुश्रीफ की जमानत अर्जी खारिज कर दिया था, परविशेष अदालत ने मुश्रीफ को गिरफ्तारी से तीन दिनों की राहत दी थी।
Created On :   13 April 2023 9:38 PM IST