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Jabalpur News: यदि एरियर का भुगतान नहीं किया तो कॉलेज प्रिंसिपल से वसूला जाएगा ब्याज
Jabalpur News: कॉलेजों में पढ़ाने वाले प्राध्यापकों को एकेडमिक ग्रेड पे का लाभ न देने वाले प्रिंसिपल को अब मुसीबल झेलनी होगी। उन्होंने यदि जल्द ही इसका लाभ प्राध्यापकाें को नहीं दिया तो 6 फीसदी ब्याज सहित पूरी राशि प्राध्यापकों को देनी होगी। यही वजह है कि कई प्रिंसिपल तो खुद ही ट्रेजरी और अन्य कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि एजीपी के एरियर की राशि के पहले 10 हजार रुपए हर हाल में 23 नवम्बर के पहले दे दिए जाएं और इसकी सूचना भी दी जाए।
एजीपी के एरियर भुगतान के लिए प्रदेश शासन ने उच्च शिक्षा आयुक्त को आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी कार्यरत और सेवानिवृत्त प्रोफेसरों को दिसंबर तक दस हजार एजीपी एरियर की पहली किश्त का भुगतान कर दिया जाए। आदेश के पालन की रिपोर्ट 23 नवंबर तक अनिवार्य रूप से उच्च शिक्षा आयुक्त को भेजनी होगी। तय समय में भुगतान नहीं करने की दशा में संबंधित प्राचार्यों से 6 फीसदी ब्याज सहित राशि वसूल की जाएगी। विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि पूर्व में जारी आदेशों के अनुसार प्रोफेसरों को 10 हजार एजीपी की राशि प्रदान की जानी है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सेवानिवृत्त और कार्यरत दोनों प्रकार के प्रोफेसरों को प्रथम किश्त का भुगतान जल्द करें। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यदि 23 नवंबर तक आदेशानुसार भुगतान नहीं किया गया, तो संबंधित अधिकारी की पूरी जिम्मेदारी होगी। इसके साथ ही उच्च शिक्षा आयुक्त को इस कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन भेजना अनिवार्य किया गया है।
हाई कोर्ट का है आदेश
उच्च शिक्षा विभाग ने सभी कॉलेजों के प्राचार्यों से कहा है कि यदि हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेशों का समय-सीमा में पालन नहीं किया गया तो 6 प्रतिशत ब्याज सहित राशि संबंधित से वसूल की जाएगी। यही कारण है कि अब इस पर तेजी से कार्य किया जा रहा है बल्कि कुछ प्रिंंसिपल तो अवकाश के दिनों में भी कार्य करा रहे हैं ताकि समय-सीमा का पालन किया जा सके।
हजाराें से लाखों तक का लाभ
बताया जाता है कि एरियर की राशि न्यूनतम कुछ हजार तो अधिकतम कई लाख रुपए भी है। कुछ प्राध्यापकाें को यह राशि वर्ष 2006 से मिलनी है तो कुछ को उसके बाद से।
Created On :   22 Oct 2025 6:33 PM IST