Jabalpur News: रिक्त न हों तो अतिरिक्त पद सृजित कर दें नियमितीकरण का लाभ

रिक्त न हों तो अतिरिक्त पद सृजित कर दें नियमितीकरण का लाभ
हाई कोर्ट ने नगर निगम जबलपुर को दिए निर्देश

Jabalpur News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक मामले में कहा कि यदि पद रिक्त नहीं हों तो अतिरिक्त पद सृजित कर याचिकाकर्ताओं को नियमितीकरण का लाभ दिया जाए। जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने नगर निगम जबलपुर को आदेश का पालन करने 60 दिन की मोहलत दी है। जबलपुर निवासी दीपेंद्र कुमार पांडे, पंकज पटेल व जयकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता राजेश कुमार पांडे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता नगर निगम, जबलपुर में पदस्थ हैं। दलील दी गई कि अन्य कनिष्ठों को सेवा में नियमित कर दिया गया।

लिहाजा, वही लाभ उन्हें भी दिया जाए। दरअसल, नगर निगम ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की एक समेकित वरिष्ठता सूची तैयार की है। सूची में लोक निर्माण अनुभाग में याचिकाकर्ताओं के नाम 253, 113 और 249 पर हैं, जबकि दूसरे कनिष्ठों, जिन्हें नियमित किया गया, उनका नाम 260 और 261 क्रम संख्या पर हैं। इसके बावजूद अन्य कनिष्ठों को वर्ष 2022 में जारी आदेश के तहत टाइम-कीपर के पद पर नियमितीकरण का लाभ दिया गया है, जबकि याचिकाकर्ताओं को वंचित कर दिया गया।

बताया गया कि निगम ने निर्णय लिया है कि नियमितीकरण केवल कर्मचारियों की वरिष्ठता के अनुसार किया जाएगा और चूंकि पर्याप्त संख्या में रिक्त पद उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए याचिकाकर्ताओं को नियमित नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि कानून में यह स्थापित है कि आदर्श नियोक्ता रोजगार के मामले में समानता बनाए रखने के लिए बाध्य है और केवल इसलिए कि एक कनिष्ठ कर्मचारी श्रम न्यायालय में जाता है, वरिष्ठ कर्मचारियों को समान लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता, यदि वे समान स्तर के हैं।

Created On :   22 Oct 2025 6:05 PM IST

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