योग के नाम पर उद्यानों में ब्रम्हकुमारी के कब्जे पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

HC asked to BMC on occupying gardens by Brahmakumari under yoga
योग के नाम पर उद्यानों में ब्रम्हकुमारी के कब्जे पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
योग के नाम पर उद्यानों में ब्रम्हकुमारी के कब्जे पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा अध्यात्मिक गतिविधियों व योग प्रशिक्षण के नाम पर महानगर के 13 उद्यानों पर अवैध रुप से कब्जा करने के आरोपों पर मुंबई महानगरपालिका को अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। न्यायमूर्ति नरेश पाटील व न्यायमूर्ति गिरीष कुलकर्णी की खंडपीठ ने आर्मी के पूर्व कैप्टन एच.गगलानी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मनपा से जवाब मांगा। याचिका में दावा किया गया है कि इन उद्यानों में आम लोगों को भीतर जाने से रोका जाता है।

याचिका कर्ता का आरोप मनपा के 13 उद्यानों पर है संस्था का कब्जा 
याचिका में कहा गया है कि मनपा ने अपने उद्यान लीज पर वर्ल्ड रिन्यूवल स्प्रिचूअल ट्रस्ट को दिए हैं। यह संस्था प्रजापिता ब्रह्मकुमारी के साथ काम करती है। याचिका के अनुसार मनपा द्वारा ट्रस्ट के साथ की गई लीज की अवधि समाप्त हो गई है, फिर भी ट्रस्ट ने अवैध रुप से उद्यानों पर कब्जा जमा रखा है। इन उद्यानों में ब्रह्मकुमारी की आध्यातमिक गतिविधियां चल रही हैं। याचिका के अनुसार महानगर के विभिन्न इलाकों में स्थित इन उद्यानों पर कुछ जगहों पर स्थायी ढांचे भी बना लिए गए हैं। जहां पर कई कार्यक्रम आयोजित कर पैसे इकट्ठे किए जाते हैं।

सुनवाई के दौरान मनपा की ओर से पैरवी कर रही एडवोकेट डी. कपाडिया ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मनपा ने ट्रस्ट को उद्यान दत्तक के रुप में दिया था। लेकिन अब मनपा ने उद्यानों को अपने कब्जे में ले लिया है। यह उद्यान सभी के लिए खुले हुए हैं। इस पर खंडपीठ ने कहा कि मनपा इस याचिका को लेकर हलफनामा दायर करे और अपना रुख स्पष्ट करे। याचिका में उद्यानों पर अवैध कब्जे के पहलू की जांच करने का निर्देश देने की मांग की गई है। 

 

Created On :   9 Jun 2018 12:35 PM GMT

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