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HC ने पूछा- मुंबई-गोवा महामार्ग की मरम्मत और रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी?
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह बताए कि मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग के मरम्मत व रखरखाव के लिए कौन जिम्मेदार है। जस्टिस अभय ओक व जस्टिस रियाज छागला की बेंच ने कहा कि सरकार हमे बताए कि उसने इस महामार्ग के मरम्मत को लेकर क्या कदम उठाए है? क्या उसने मरम्मत का काम करने के लिए हाइवे एथारिटी से संपर्क किया है? बेंच ने यह सवाल एक वकील की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान किया।
याचिका में कहा गया है कि पनवेल से गोवा के बीच का रास्ता(नेशनल हाइवे 66) पिछले दिनों हुई भारी बरसात के चलते काफी खराब हुआ है। जिससे वहां पर काफी गड्ढे हो गए हैं। इससे वहां पर चलनेवाले लोगों की जान को खतरा भी हो सकता है। गणपित के दौरान लोग कोकण जाने के लिए बड़े पैमाने पर इस रास्ते का इस्तेमाल करेंगे।
याचिका में उल्लेखित तथ्यों पर गौर करने के बाद बेंच ने सरकार से पूछा कि इस व्यस्त हाइवे के रखरखाव व मरम्मत के लिए कौन जिम्मेदार है? यदि यह राज्य सरकार के जिम्मे नहीं आता तो हम नेशनल हाइवे अथॉरिटी को नोटिस जारी करेंगे। इस दौरान बेंच ने सरकार को अपने पुराने फैसले की भी याद दिलाई जिसमे कहा गया था कि यदि खराब सड़क के चलते की किसी की जान जाती है अथवा वह घायल होता है तो सरकार को उसे मुआवजा देना होगा।
Created On :   21 July 2018 7:55 AM GMT