हाईकोर्ट ने आरोपी शोमा सेन के जमानत के लिए विशेष अदालत में आवेदन दायर करने को कहा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने भीमा-कोरेगांव एल्गार परिषद मामले में आरोपी प्रोफेसर शोमा सेन को कहा है कि वे जमानत के लिए सीधे हाईकोर्ट आने के बजाय पहले मुंबई में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत में आवेदन करें। सेन को इस मामले में 6 जून 2018 को गिरफ्तार किया गया था। सेन फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। मंगलवार को न्यायमूर्ति अजय गड़करी व न्यायमूर्ति पीडी नाइक की खंडपीठ के सामने सेन की याचिका सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान खंडपीठ ने कहा कि इस मामले को लेकर एनआईए ने पूरक आरोपपत्र दायर किया है। विशेष अदालत को आरोपी सेन के जमानत आवेदन पर विचार करने का आवसर नहीं मिला है। इसलिए सेन पहले विशेष अदालत में जमानत आवेदन दायर करे। यदि विशेष अदालत उनके जमानत आवेदन को खारिज कर देती है तो वे हाईकोर्ट में विशेष अदालत के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर सकती है। इसके साथ ही हाईकोर्ट को विशेष अदालत की ओर से एनआईए के आरोपपत्र को लेकर की गई टिप्पणियों को भी देखने का मौका मिलेगा। इस तरह से खंडपीठ ने सेन की याचिका को समाप्त कर दिया।
सेन ने याचिका में दावा किया था कि उनका भीमा-कोरेगांव एल्गार परिषद मामले से कोई लेना-देना नहीं है। उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। उनकी इस मामले में की गई गिरफ्तारी अवैध है। उन्हें इस मामले में जमानत से वंचित नहीं किया जा सकता है। याचिका में सेन कहा था कि एक आरोपी के कंप्युटर में मिले पत्र में उनके नाम का उल्लेख था। सिर्फ इसलिए उन्हें इस प्रकरण में आरोपी बनाया गया है। एनआईए के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है।
Created On :   17 Jan 2023 7:45 PM IST