वीडियोकॉन के चेयरमैन धूत की याचिका पर हाईकोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने वीडियोकॉन समूह के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत की ओर से दायर याचिका पर सीबीआई को हलफनमाना दायर करने का निर्देश दिया है। धूत आईसीआईसीआई बैंक की ओर से वीडियोकॉन समूह को कर्ज आवंटन में हुई अनियमितता से जुड़े मामले में आरोपी है। याचिका में धूत ने मामले को लेकर दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। इसके साथ ही इस प्रकरण में की गई अपनी गिरफ्तारी के अवैध व मनमानी पूर्ण होने का दावा किया है। इसके साथ ही खुद को जमानत पर रिहा किए जाने का निर्देश दिए जाने की मांग की है।
मंगलवार को न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे व न्यायमूर्ति पीके चव्हाण की खंडपीठ के सामने यह याचिका सुनवाई के लिए आयी। याचिका पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने सीबीआई को 13 जनवरी तक अपना हलफनामा दायर करने को कहा है। इससे पहले धूत की ओर से पैरवी कर रहे वकील संदीप लड्डा ने कहा कि उनके मुवक्किल के हृदय में 99 प्रतिशत ब्लाकेज है। इसलिए उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई की जाए। वहीं इस मामले में अधिवक्ता सुभाष झां व अधिवक्ता एम निदुंबरा ने हस्तक्षेप करने की मांग की। दोनों वकीलों ने सोमवार को इस मामले में आरोपी आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर व उनकी पति की रिहाई को लेकर दिए गए आदेश को भी वापस लेने की मांग की। इस पर खंडपीठ ने कहा कि हम दोनों वकीलों की मांग पर शुक्रवार को विचार करेंगे।
इससे पहले मुंबई की विशेष अदालत ने धूत के आवेदन को खारिज कर दिया था। जिसे अब धूत ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। सीबीआई ने 26 दिसंबर 2022 को धूत को इस मामले में गिरफ्तार किया था। धूत फिलहाल इस मामले में न्यायिक हिरासत में है।
चंदा कोचर व उनके पति जेल से हुए रिहा
बांबे हाईकोर्ट से सोमवार को अंतरिम जमानत मिलने के बाद आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर व उनकी पति दीपक मंगलवार को जेल से रिहा हो गए। सोमवार को उनकी रिहाई का आदेश समय पर आर्थर जेल प्रशासन तक नहीं पहुंच पाया था इसलिए उनकी रिहाई नहीं हो पायी थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में कोचर दंपति की रिहाई को अवैध मानते हुए उन्हें जमानत दी है। सीबीआई ने कोचर दंपति को 23 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था।
Created On :   10 Jan 2023 7:36 PM IST