सड़क हादसे में साइरस मिस्त्री की मौत मामले को लेकर दायर याचिका खारिज

HC dismissed petition filed in connection with death of Cyrus Mistry in a road accident
सड़क हादसे में साइरस मिस्त्री की मौत मामले को लेकर दायर याचिका खारिज
हाईकोर्ट सड़क हादसे में साइरस मिस्त्री की मौत मामले को लेकर दायर याचिका खारिज

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने मंगलवार को टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में हुई मौत के मामले को लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में मांग की गई थी कि मिस्त्री की कार चलानेवाली अनाहिता पंडोले के खिलाफ सदोष मानव वध का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया जाए।  इस मामले को लेकर सड़क सुरक्षा को लेकर काम करनेवाले संदेश जेधे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में मांग की गई थी कि इस मामले में आरोपी (पंडोले) के खिलाफ पालघर जिले के कासा पुलिस स्टेशन को भारतीय दंड संहिता की धारा 304(II) सदोष मानव वध का मामला दर्ज करने के लिए कहा जाए। पुलिस ने इस मामले को लेकर आरोपी पंडोले के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया है। 

मंगलवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला व न्यायमूर्ति संदीप मारने की खंडपीठ के सामने यह याचिका सुनवाई के लिए आयी। खंडपीठ ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है। पुलिस ने प्रकरण को लेकर आरोपपत्र भी दायर कर दिया है। याचिका कर्ता ने बिना किसी व्यक्तिगत ज्ञान व तथ्यों को परखे बिना  यह याचिका दायर की है। हमे इस याचिका में कोई जनहित नजर नहीं आ रहा है। याचिकाकर्ता भी इस मामले से संबंधित भी नजर नहीं आ रहा है। यह याचिका प्रचार पाने के इरादे से की गई है। इसके साथ ही याचिका हमें आधारहीन नजर आ रही है। इसलिए इसे खारिज किया जाता है।  गौरतलब है कि चार सितंबर 2022 को पालघर में हुए सड़क हादसे में मिस्री व जहांगीर पंडोले की मौत हो गई थी। जबकि अनाहिता व दरायस पंडोले गंभीर रुप से घायल हो गए थे

 

Created On :   17 Jan 2023 8:24 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story