हाईकोर्ट का राज्य सरकार को निर्देश, दो महीने में नियुक्त हो मुख्य सूचना आयुक्त

Hc has directed the Government to appoint State Chief Information Commissioner
हाईकोर्ट का राज्य सरकार को निर्देश, दो महीने में नियुक्त हो मुख्य सूचना आयुक्त
हाईकोर्ट का राज्य सरकार को निर्देश, दो महीने में नियुक्त हो मुख्य सूचना आयुक्त

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दो महीने के भीतर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने यह निर्देश माधव करमरकर की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। याचिका में दावा किया गया है कि पद रिक्त होने के कारण आम नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 

2015 में 39 हजार अपीलें

जस्टिस अभय ओक और जस्टिस एके मेनन की खंडपीठ ने पाया कि साल की 2015 में राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के पास 39 हजार अपील सुनवाई के लिए आई थी। साल के अंत तक सुनवाई के लिए प्रलंबित अपील की संख्या 28 हजार 465 थी। फिलहाल मुंबई के सूचना आयुक्त राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। इस पर खंडपीठ ने कहा कि सरकार तत्काल रिक्त पड़े राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के पद को भरने के लिए जरुरी कदम उठाए। खंडपीठ ने कहा कि सरकार नियुक्ति की प्रक्रिया कम से कम दो महीने के भीतर पूरी करें। क्योंकि राज्य सूचना आयोग के पास काफी संख्या में मामले लंबित है। यदि प्रलंबित मामलों की संख्या इसी तरह कायम रहेगी तो यह न सिर्फ सूचना के अधिकार कानून 2005 के उद्देश्य के विपरीत होगा बल्कि इस कानून के उद्देश्य को भी प्रभावित करेगा। लिहाजा सरकार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की दिशा में जल्द से जल्द जरुरी कदम उठाए।  

मामले की सुनवाई 16 नवंबर तक के लिए स्थगित

हाईकोर्ट ने फिलहाल मामले की सुनवाई 16 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है और अगली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को जवाब देने को कहा है। जबकि केंद्र सरकार की ओर से पैरवी के लिए एडिशनल सालिसिटर जनरल अनिल सिंह को पैरवी के लिए बुलाया है।

Created On :   20 Oct 2017 5:24 PM GMT

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