HC की सरकार को दो टूक - जवाब देने से चूके तो केरोसीन वितरण पर लगेगा बैन

HC instruct to govt- If not answered, kerosene distribution will ban across the state
HC की सरकार को दो टूक - जवाब देने से चूके तो केरोसीन वितरण पर लगेगा बैन
HC की सरकार को दो टूक - जवाब देने से चूके तो केरोसीन वितरण पर लगेगा बैन

डिजिटल डेस्क, नागपुर। कवडूजी पुंड ने बॉम्बे हाइकोर्ट में दायर जनहित याचिका में मुद्दा उठाया कि उपराजधानी के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में केरोसिन वितरण में असमानता है। केरोसिन वितरण मामले में बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इससे पहले हाइकोर्ट ने राशन कार्ड स्टैम्पिंग प्रक्रिया पूरी करने को लेकर राज्य सरकार को अपनी भूमिका स्पष्ट करने को कहा था। बुधवार को भी सरकार जब कोई ठोस उत्तर पेश करने में असमर्थ रही, तो कोर्ट नाराज हुआ।

कोर्ट ने सरकार को दो सप्ताह में स्तिथि स्पष्ट न करने पर सम्पूर्ण राज्य में केरोसीन वितरण पर रोक लगाने की चेतावनी दे दी है। दरअसल राशन कार्ड पर स्टैम्पिंग करने से जिन राशनकार्ड धारकों के पास एलपीजी कनेक्शन हैं, उन्हें केरोसीन मिलना बंद हो जाएगा और केवल जरूरतमंदों को ही केरोसीन मिलेगा। सरकार लंबे समय से स्टैम्पिंग कर रही है, लेकिन यह कार्य पूरा नही हो रहा। 

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में केरोसिन वितरण में असमानता
याचिका में कहा गया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में केरोसिन वितरण में असमानता है। सही में जिसे जरूरत है, उसे केरोसीन का लाभ नहीं मिल पाता। जब्कि पहले भी कोर्ट ने ग्रामीण अौर शहरी क्षेत्रों में समान मात्रा में केरोसिन वितरण का निर्देश शासन को दिया था। इसके बाद शासन ने पत्रक जारी कर नियम लागू किया था, लेकिन इस फैसले के बाद मुसीबत और बढ़ गई। जहां केरोसिन की उपलब्धता बढ़नी चाहिए थी, उसकी जगह केरोसिन वितरण के कोटे में कटौती कर साल में 36 लीटर प्रति परिवार की दर से वितरण जारी है।

Created On :   11 July 2018 7:10 PM IST

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