धनंजय मुंडे पर अपराध दर्ज करने के हाईकोर्ट के आदेश 

Hc order to file case against dhananjay munde in grabbling land
धनंजय मुंडे पर अपराध दर्ज करने के हाईकोर्ट के आदेश 
धनंजय मुंडे पर अपराध दर्ज करने के हाईकोर्ट के आदेश 

डिजिटल डेस्क, औरंगाबाद।  विधानसभा चुनाव के पूर्व धनंजय मुंडे पर संकट के बादल मंडराते दिख रहे हैं। एक भूमि खरीदी प्रकरण में राज्य के विरोधी पक्ष नेता व राकांपा नेता धनंजय मुंडे के खिलाफ अपराध दर्ज करने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं। राजाभाऊ फड द्वारा दायर याचिका पर मंगलवार को  सुनवाई हुई। मुंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद खंडपीठ ने  सरकारी जमीन हड़पने के मामले में  धनंजय मुंडे पर  अपराध दर्ज करने के आदेश दिए हैं। 

गिफ्ट दी गई थी जमीन

उल्लेखनीय है कि सरकारी जमीन बेलखंडी मठ को गिफ्ट के तौर पर दी गई थी। यह जमीन धनंजय मुंडे ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने जगमित्र सहकारी साखर कारखाने के लिए खरीद ली। दरअसल, उनके द्वारा खरीदी गई यह जमीन कृषि योग्य थी लेकिन दस्तावेजों में इसे अकृषि योग्य भूमि करार दिया गया। मामले की जांच करने वाले अधिकारियों को पूरी जानकारी होने के बाद भी कार्रवाई नहीं की। इसलिए उन अधिकारियों के खिलाफ भी अब गाज गिर सकती है। 

वकील ने दी दलील

बता दें कि उपहार में मिली  किसी भी जमीन की खरीदी बिक्री नहीं की जा सकती है लेकिन इस प्रकरण में दबाव तंत्र का इस्तेमाल किया गया। मुंडे ने1991 में जगमित्र शुगर फैक्ट्री के लिए 24 एकड़ जमीन खरीदी की थी। गैर तरीके  से हुए इस सौदे के विरोध में राजाभाउ फड ने पहले तो पुलिस थाने में शिकायत की । जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो उन्होंने अदालत की शरण ली। मामले में मुंडे के वकील सिद्धेश्वर ठोंबरे  ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि जिस वक्त इस भूमि का सौदा हुआ उस वक्त इसके अधिकार देशमुख के पास थे। उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी कि यह इनामी जमीन है। एड. ठोंबरे ने पूरे प्रकरण को राजनीतिक मोड़ देने के लिए षड़यंत्र रचने का आरोप लगाया है।

यहां की है जमीन

अंबोजागाई तहसील के  पूस स्थित बेलखंडी देवस्थान की यह जमीन है। यह भूमि बेलखंडी मठ को इनाम के तौर पर मिली थी। धनंजय मुंडे ने 24 एकड़ की इस जमीन को अपनी फैक्ट्री के लिए खरीदा था।

Created On :   11 Jun 2019 8:28 AM GMT

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