हाईकोर्ट ने आरोपी शिवसेना सांसद संजय राऊत की जमानत रद्द करने की ईडी की मांग पर उठाए सवाल

HC questions EDs demand for cancellation of bail of accused Shiv Sena MP Sanjay Raut
हाईकोर्ट ने आरोपी शिवसेना सांसद संजय राऊत की जमानत रद्द करने की ईडी की मांग पर उठाए सवाल
पत्रा चाल मनीलांड्रिंग मामला हाईकोर्ट ने आरोपी शिवसेना सांसद संजय राऊत की जमानत रद्द करने की ईडी की मांग पर उठाए सवाल

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने शनिवार को पत्रा चाल से जुड़े मनीलांडरिंग मामले के मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार न करने पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से सवाल किए है। हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी मामले से जुड़े मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है लेकिन मामले में आरोपी व शिवसेना (उद्धव बाला साहब ठाकरे) सांसद संजय राऊत की जमानत रद्द करने की मांग जरुर उठा रही है। हाईकोर्ट में ईडी की ओर सांसद राऊत की जमानत को रद्द किए जाने की मांग को लेकर दायर आवेदन पर सुनवाई चल रही है। शनिवार को न्यायमूर्ती एन.आर बोरकर के सामने इस मामले की सुनुवाई हुई। इस दौरान न्यायमूर्ति ने कहा कि आप(ईडी) मामले से जुड़े मुख्य आरोपियों को नहीं गिरफ्तार कर रहे है लेकिन आरोपी राऊत को जेल में विचाराधीन कैदी के रुप में रखना चाहते है। 

इस पर ईडी की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सालिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि पत्रा चाल मामले में दो मुख्य आरोपियों (एचडीआईएल के प्रमोटर राकेश वाधवन व सारंग  वधावन) कि गिरफ्तारी न होना मामले में आरोपी संजय राऊत व प्रवीण राऊत को जमानत देने का आधार नहीं हो सकता है। मामले से जुड़े दो मुख्य आरोपी फिलहाल पहले से दूसरे  प्रकरण में न्यायिक हिरासत में है। उन्होंने कहा कि इन दोनों मुख्य आरोपियों का बयान दर्ज कर लिया गया है। लिहाजा अभी इनकी गिरफ्तारी की जरुरत नहीं है। 

वहीं आरोपी प्रवीण राऊत की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा ने कहा कि मामले को लेकर ईडी ने दो मुख्य आरोपियों(राकेश व सारंग) के खिलाफ आरोपपत्र दायर कर दिया है। ऐसे में अब उनकी गिरफ्तारी की कोई संभावना नहीं है। शिवसेना सांसद राऊत की जमानत को रद्द करने की मांग करते हुए श्री सिंह ने कहा कि विशेष अदालत ने आरोपी राऊत को  जमानत देते समय मामले से जुड़े जरुरी सबूतों पर विचार नहीं किया है। आरोपी राऊत की जमानत को लेकर विशेष अदालत की ओर से जारी किया गया आदेश खामीपूर्ण है। इसके अलावा विशेष अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अपने आदेश में टिप्पणी की है।  विशेष अदालत ने इस मामले में कानूनी पहलूओं की भी अनदेखी की है। न्यायमूर्ति ने इन दलीलों को सुनने के बाद अब मामले की सुनवाई 2 मार्च 2023 को रखी  है। विशेष अदालत ने पिछले साल राऊत को इस मामले में जमानत दी थी।
 

Created On :   18 Feb 2023 8:56 PM IST

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