राज्य भर में पुलिस महकमे में रिक्त पदों को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

HC seeks response from government regarding vacant posts in police department across the state
राज्य भर में पुलिस महकमे में रिक्त पदों को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
महाराष्ट्र राज्य भर में पुलिस महकमे में रिक्त पदों को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पुलिस महकमे में रिक्त पदों को भरने को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी मंगाई है। पुलिस महकमे में कुल 29401 पद रिक्त है।  इस मुद्दे को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता संजय काले ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। जिस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को हलफनामा दायर कर रिक्त पदों को भरने के लिए उठाए गए कदमों का खुलासा करने का निर्देश दिया है।  

याचिका में मुख्य रुप से पुलिस विभाग में मंजूर रिक्त पदों को शीघ्रता से भरने का निर्देश देने की मांग की गई है। इसके साथ ही पुलिस महमकमें पुलिसकर्मियों की संख्या बढाने व पुलिसकर्मियों के कार्य कि अवधि  ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सिफारिशों के तहत तय कने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है। इसके अलावा पुलिसकर्मियों के कल्याण से जुड़े मुद्दों के देखने के लिए पुलिस आयोग का गठन करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।

पुलिस विभाग में 13 फीसदी पद रिक्त

याचिका के जवाब में सरकार की ओर से दायर हलफनामे के मुताबिक पुलिस महकमे के लिए दो लाख 19 हजार 777 पद मंजूर है। इसमें से एक लाख 90 हजार 375 पद भरे है। जबकि 29401 पद रिक्त है। इसमे से सर्वाधिक रिक्त पद पुलिस कांस्टेबल के है। इस लिहाज से देखा जाए तो पुलिस महकमे में 13 फीसदी पद रिक्त  है। हलफनामे के अनुसार एक जनवरी 2020 की स्थिति के मुताबिक राज्य में एक लाख आबादी के लिए 198.12 पुलिसकर्मी मंजूर किए गए लेकिन वास्तिविक रुप से 174.87 पुलिसकर्मी है।  जबकि पूरे देश में एक लाख आबादी के लिए 195.12 पुलिसकर्मी के पद मंजूर है लेकिन वास्तव में 155.78 पुलिसकर्मी ही उपलब्ध है। 

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ के सामने इस याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सरकारी वकील ने खंडपीठ के सामने कहा कि कोरोना महामारी के चलते पुलिस की भर्ती प्रक्रिया नहीं हो पायी है। लेकिन भर्ती से जुड़ा प्रस्ताव सक्षम प्राधिकरण के पास मंजूर के लिए प्रलंबित है। सरकार शीघ्रता से पुलिस महकमे में रिक्त पदों को भरेगी। 

वहीं याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता कृष्णा अग्रवाल ने कहा कि पहले पुलिस महकमे में पांच फीसदी पद रिक्त थे लेकिन अब यह बढकर 13 प्रतिशत हो गए है। उन्होंने खंडपीठ को बताया कि पुलिसकर्मियों के कार्य की अवधि  तय नहीं की गई है। इसका असर पुलिसवालों की कार्यक्षमता पर पड़ता है। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई के दौरान हलफनामा दायर कर बताने को कहा कि उसने पुलिस महकमें में रिक्त पदों को भरने के लिए कौन से कदम उठाए है। खंडपीठ ने अब याचिका पर सुनवाई 9 नवंबर को रखी है। 

 

Created On :   26 July 2022 9:17 PM IST

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