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टीआरपी मामले के आरोपी पार्थोदास का स्वास्थ्य स्थिर, अर्णब मुख्य आरोपी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई पुलिस ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि टेलिविजन रेटिंग प्वाइंट(टीआरपी) घोटाले मामले में आरोपी ब्राडकास्ट आडिएन्स रिसर्च काउंसिल (बीएआरसी) के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी पार्थो दासगुप्ता का स्वास्थय स्थिर है। सरकारी वकील दीपक ठाकरे ने न्यायमूर्ति पी डी नाईक के सामने कहा कि आरोपी को तलोजा जेल में उपचार के लिए जरुरी चिकित्सकीय सुविधाए दी जा रही है। हाईकोर्ट में दासगुप्ता की ओर से दायर किए गए जमानत आवेदन पर सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील शार्दूल सिंह ने कहा कि भले ही मेडिकल रिपोर्ट मेरे मुवक्किल का स्वास्थ्य स्थिर होने की बात कह रही है लेकिन तबीयत बिगड़ने पर वे अक्सर बेसुध हो जाते है। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण से जुड़े कई आरोपियों को जमानत मिल चुकी है।
इस पर न्यायमूर्ति ने पूछा कि इस मामले का मुख्य आरोपी कौन है तो जवाब में सिंह ने कहा कि रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर आरोपपत्र दायर हो चुका है। इसलिए मेरे मुवक्किल को जमानत दी जाए। उन्हें अभी तक जमानत खारिज करने के निचली अदालत के आदेश की प्रति नहीं मिली है। कोर्ट ने फिलहाल इस मामले की सुनवाई 2 फरवरी 2021 तक के लिए स्थगित कर दी है। आरोपी को इस मामले में 24 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी को मौजूदा समय में तलोजा जेल में रखा गया है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।