राज्य के पूर्व मंत्री मलिक के जमानत आवेदन पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरु

Hearing begins in the High Court on the bail application of former state minister Malik
राज्य के पूर्व मंत्री मलिक के जमानत आवेदन पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरु
मनीलांड्रिंग मामला राज्य के पूर्व मंत्री मलिक के जमानत आवेदन पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरु

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट में गुरुवार को मनीलांड्रिंग मामले में आरोपी राज्य के पूर्व मंत्री नवाब मलिक के जमानत आवेदन पर न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक के सामने सुनवाई शुरु हो गई। मलिक की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने कहा कि उनके मुवक्किल पीएमएलए कानून की धारा 45 के तहत जमानत पाने के लिए पात्र है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा था कि क्या राज्य के पूर्व मंत्री व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत परिभाषित "बीमार व्यक्ति" के अंतर्गत आते है।  गुरुवार को इस मुद्दे पर मलिक के वकील ने न्यायमूर्ति के सामने अपने तर्क रखे। इसके बाद न्यायमूर्ति ने मामले की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी। मलिक पर माफिया सरगना दाऊद के सहयोगियों की मदद से कुर्ला में जमीन खरीदने का आरोप है। जमीन के इस सौदे में बड़े पैमाने पर अनियमितता पायी गई थी। राकांपा नेता मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में 23 फरवरी 2022 को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में है और कोर्ट के निर्देश के तहत निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।
 

Created On :   23 Feb 2023 9:57 PM IST

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