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सीएम के खिलाफ याचिका दायर, पक्ष सुनेगा कोर्ट, मध्यस्थी अर्जी दायर
डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में एड. सतीश उके द्वारा दायर प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की विधायकी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में फडणवीस की ओर से भी मध्यस्थी अर्जी दायर की गई है। कोर्ट ने इस अर्जी को स्वीकार कर लिया। अब इस मामले में मुख्यमंत्री का पक्ष भी सुना जाएगा। इधर याचिकाकर्ता उके ने भी हाईकोर्ट में एक अर्जी दायर कर रखी थी, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग, सीबीआई और राज्य विधि व न्याय विभाग को प्रतिवादी बनाने की विनती की थी।
चार सप्ताह बाद सुनवाई
कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए विधि व न्याय विभाग को प्रतिवादी बनाने की अनुमति दी है। मामले में चार सप्ताह बाद सुनवाई रखी गई है। मामले में चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुबोध धर्माधिकारी, नीरजा चौबे, मुख्यमंत्री की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर और एड. उदय डबले ने पक्ष रखा। बता दें कि याचिकाकर्ता ने फडणवीस पर वर्ष 2014 के विधानसभा चुनावों के दौरान शपथपत्र में झूठी जानकारी देकर मतदाताओं को गुमराह करने का आरोप लगाया है। इस मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मध्यस्थी अर्जी दायर कर उनका पक्ष सुने बगैर कोई भी आदेश पारित नहीं करने की प्रार्थना हाईकोर्ट से की है। फडणवीस ने कोर्ट से इस मामले में कोर्ट को उसकी इच्छा के अनुसार राहत देने की भी प्रार्थना की है।
यह है मामला
देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ 4 मार्च 1996 और 9 जुलाई 1998 को दो फौजदारी अपराध दायर किए गए। दोनों अपराधों में फडणवीस ने प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालय से 3 हजार के निजी मुचलके पर जमानत ली थी। वर्ष 2014 में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने भाजपा की ओर से दक्षिण-पश्चिम नागपुर विधानसभा क्षेत्र से पर्चा भरा। आवेदन में उन्होंने दोनों मामलों की जानकारी नहीं दी। याचिकाकर्ता सतीश उके के अनुसार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी आवेदन भरते समय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने ऊपर लगे दो आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई। उके ने मुद्दा उठाया कि मुख्यमंत्री ने जनता से झूठ बोल कर चुनाव जीता है।
Created On :   19 March 2019 1:59 PM IST