स्थानीय निकाय चुनाव मामले की सुनवाई फिर तीन हफ्ते के लिए टली
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. मुंबई महानगर पालिका समेत प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनावों का भविष्य तय करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई अब और तीन हफ्ते के लिए टाल दी है।
गौरतलब है कि अब तक मामले में 6-7 मर्तबा सुनवाई टली है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला लंबित होने के कारण प्रदेश की कई नगर पालिकाओं के चुनाव लटके हुए है। हालांकि, मामले में जनवरी 2023 में हुई सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा था कि हम चुनाव पर कोई रुकावट नहीं चाहते है। सीजेआई ने मामले की सुनवाई फरवरी के पहले सप्ताह तक टालते हुए तब तक मामले में यथास्थिति बनाए रखने के भी निर्देश दिए थे। मामले में फिर सुनवाई 21 मार्च 2023 को हुई। इस दौरान भी तारीख आगे बढी और आज इस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन इसे और तीन हफ्ते के लिए टाल दिया गया है।
शीर्ष अदालत ने इस मामले में आखिरी बार 28 जुलाई 2022 को फैसला सुनाया था। इसी सुनवाई में कोर्ट ने ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को अनुमति दी थी, लेकिन कोर्ट में यह मुद्दा लंबित ही रहा था कि मेयर का चुनाव सीधे जनता के मतों से किए जाने की प्रक्रिया और प्रदेश की 92 नगर परिषदों के चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू होगा या नहीं। 22 अगस्त 2022 के बाद से मामले की सुनवाई की तारीख लगातार आगे ही बढ़ती रही है।
Created On :   10 April 2023 10:45 PM IST