चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने वाली याचिका पर 1 अगस्त को सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले खेमे की उस याचिका पर 1 अगस्त को सुनवाई के लिए सहमत हो गया है, जिसमें शिंदे गुट द्वारा शिवसेना के नाम, मान्यता और चुनाव चिन्ह की मांग को लेकर चुनाव आयोग की ओर से शुरू की गई कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने शिवसेना संकट के संबंध में दायर अन्य याचिकाओं के साथ इस याचिका को भी टैग करने पर सहमति जताई, जिन पर 1 अगस्त को सुनवाई होनी है। उद्धव खेमे के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने आज मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए प्रधान न्यायाधीश के समक्ष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जब तक अदालत अयोग्यता के मामले में फैसला नहीं करती, वे चुनाव आयोग नहीं जा सकते।
शिंदे गुट का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने कहा कि अदालत के समक्ष विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विधायकों के अयोग्यता की कार्यवाही के मामले की याचिकाएं और चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई कार्यवाही से अलग है। इसके बाद प्रधान न्यायाधीश ने पूछा कि चुनाव आयोग के समक्ष कार्रवाई का चरण क्या है। कौल ने जवाब दिया कि 8 अगस्त के लिए नोटिस जारी किया गया है। चूंकि शिवसेना संकट के संबंध में याचिकाओं पर 1 अगस्त को सुनवाई होनी है, इसलिए मुख्य न्यायाधीश ने उद्धव ठाकरे की इस याचिका को भी उन याचिकाओं के साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दे दिया।
Created On :   26 July 2022 9:44 PM IST