जांच के दौरान पकड़े जाने पर लगेगा भारी जुर्माना

डिजिटल डेस्क, जयप्रकाश मिश्रा, अकोला। ट्रेन में यात्रा सुगम और सुखद रहे, इसके लिए भारतीय रेलवे समय-समय पर अपने नियमों में बदलाव करता रहता है। जिन यात्रियों की यात्रा तय होती है वे अपनी आरक्षित टिकट पहले ही बुक करा लेते हैं। होली, दीपावली के अलावा उत्सवों तथा ग्रीष्मकाल का अवकाश होने पर यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है। कई बार आरक्षित टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ती है। यदि किसी परिवार के 5 सदस्यों ने टिकट बुक की है तथा उनमें से एक परिजन को अपनी यात्रा रद्द करने पर दूसरे को भेजना हो तो अब यह आसान हो गया है।
आरक्षित टिकट वाले यात्री की टिकट पर यात्रा करने वाले यात्री को स्टेशन प्रबंधक की अनुमति लेनी होगी, यदि यात्री अनुमति नहीं लेते तथा यात्रा करते हुए पकड़े जाते है तो उन्हें भारी जुर्माना अदा करना पड़ सकता हैं। ऐसी जानकारी आरसीटीसी द्वारा दी गई है।
रेलवे ने लाया विशेष आदेश
ट्रेन टिकट ट्रांसफर करने वाले नियम के बारे में बहुत कम ही लोगों को ज्ञात है। भारतीय रेलवे ने इसके लिए विशेष नियम बनाएं है। बता दें कि अगर किसी कारणवश आपके ट्रेन टिकट पर किसी दूसरे व्यक्ति को सफर करना पड़ रहा है, ऐसे में आपको भारतीय रेलवे के एक खास सर्कुलर के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। इस सर्कुलर को रेल विभाग ने कुछ वर्ष पूर्व जारी किया था।
स्टेशन प्रबंधक से लेनी होगी अनुमति
रेल विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आप अपनी कंफर्म टिकट को यात्रा करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं। नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपना ट्रेन टिकट परिवार के सदस्य को यात्रा करने के लिए दे सकता है. इसके लिए सफर करने वाले यात्री को स्थानीय स्टेशन प्रबंधक को जानकारी देकर उनकी अनुमति लेना आवश्यक है।
सिर्फ ब्लड रिलेशन वाले ही कर सकते हैं यात्रा
ट्रांसफर टिकट पर यात्रा करने वाले यात्री को स्टेशन मास्टर आपको ट्रेन में संबंधित व्यक्ति की यात्रा करने लिए अनुमति देंगे। बंधनकारक यह है कि जिस आरक्षित टिकट पर यात्रा की जा रही है वह यात्री आरक्षित टिकट वाले का ब्लड रिलेशन होना आवश्यक है। स्टेशन प्रबंधक से अनुमति मिलने के पश्चात सम्बन्धित यात्री टिकट पर यात्रा कर सकते हैं।
अदा करना होगा जुर्माना
आरक्षित यात्री की टिकट पर यात्रा करने वाले यात्री को स्टेशन प्रबंधक से अनुमति मिलने के बाद ही यात्रा कर सकते हैं। इसका ही प्रावधान है, ट्रेन में सफर करने के दौरान यात्री टिकट की जांच के दौरान अनुमति पेश करना आवश्यक है यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो यात्री को भारी जुर्माना भुगतना पडेगा।
Created On :   12 Feb 2023 3:34 PM IST