हाईकोर्ट ने माना कि पूर्व मंत्री मलिक के स्वास्थ्य की स्थिति गंभीर

High Court admitted that the health condition of former minister Malik was serious.
हाईकोर्ट ने माना कि पूर्व मंत्री मलिक के स्वास्थ्य की स्थिति गंभीर
मनीलांड्रिंग मामला हाईकोर्ट ने माना कि पूर्व मंत्री मलिक के स्वास्थ्य की स्थिति गंभीर

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यह माना है कि मनीलांड्रिंग से जुड़े मामले में आरोपी राज्य के पूर्व मंत्री नवाब मलिक के स्वास्थ्य की स्थिति गंभीर है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अगले सप्ताह से मलिक के जमानत आवेदन पर सुनवाई की तैयारी दिखाई है। मलिक ने सेहत ठीक न होने व मैरिट के आधार पर जमानत दिए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जमानत आवेदन दायर किया है। 

पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि पहले मलिक के वकील इस बात को साबित करें कि मलिक का स्वास्थ्य गंभीर है। तभी हम उनके जमानत आवेदन पर सुनवाई करेगे। शुक्रवार को न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक के सामने जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। इस दौरान मलिक की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई की ओर से दी गई दलीलों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने कहा कि हम मानते है कि आरोपी(मलिक) की सेहत ठीक नहीं है। वे अपने स्वास्थ्य को लेकर गंभीर स्थिति का सामना कर रहे है। इसलिए हम अगले सप्ताह से आरोपी के जमानत आवेदन पर सुनवाई की शुरुआत करेगे। 

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने कहा कि उनके मुवक्किल एक साल से जेल में बंद है। उनकी एक किडनी ने काम करना बंद कर दिया है। वर्तमान में वे सिर्फ एक किडनी के सहारे चल रहे है। उनके मुवक्किल को इलाज से जुड़ी जांच कराने के लिए हर बार अदालत से अनुमति लेनी पड़ती है। जिसमें दो से तीन सप्ताह लग जाते है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लांडरिंग कानून की धारा 45 के तहत जमानत के लिए अपवाद स्वरुप तय की गई शर्तों के दायरे में मेरे मुवक्किल आते है। इस कानून के तहत वे (मलिक) बीमार व्यक्ति की परिभाषा के अंतर्गत भी आते है। 

उन्होंने कहा कि यदि किसी शख्स को हिरासत में रखने की जरुत नहीं है तो उसे जेल में नहीं रखना चाहिए। इससे सार्वजनिक खजाने पर बोझ बढ़ता है। मेरे मुवक्किल अपना ख्याल रखने में सक्षम है। इसलिए उनके इलाज का बोझ सरकारी खजाने पर नहीं डाला जाना चाहिए। आरोपी को हिरासत में रखने का उद्देश्य मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसकी उपस्थिति को सुनिश्चित करना होता है। मेरे मुवक्किल जमानत मिलने के बाद कोर्ट में उपस्थिति रहेगे।

मई 2022 में विशेष मुंबई की विशेष अदालत ने मलिक के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था। इसलिए अब मलिक ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया है। मलिक पर माफिया सरगना दाऊद के सहयोगियों की मदद से कुर्ला में जमीन खरीदने का आरोप है। जमीन के इस सौदे में बड़े पैमाने पर अनियमितता पायी गई थी। राकांपा नेता मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में 23 फरवरी 2022 को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में है और कोर्ट के निर्देश के तहत निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।
 

Created On :   24 Feb 2023 7:10 PM IST

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